Bhopal Property Fraud: किसान के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज

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Bhopal Property Fraud: पौने एक एकड़ जमीन का प्रॉपर्टी ब्रोकर से किया था बेचने का एग्रीमेंट, अनुबंध तोड़कर दूसरे को जमीन बेची, पुलिस की जांच से असंतुष्ट पीड़ित ने अदालत में लगाया परिवाद, कोर्ट के आदेश पर प्रकरण दर्ज

Bhopal Property Fraud
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। किसान के खिलाफ एक जालसाजी का मामला सामने आया है। यह मामला भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के खजूरी सड़क इलाके का है। खजूरी सड़क पुलिस ने किसान के खिलाफ जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि किसान ने जमीन का प्रॉपर्टी ब्रोकर से अनुबंध किया था। इस अनुबंध को छुपाते हुए उसने पौने एक एकड़ जमीन दूसरे को बेच दी थी। मामले को लेकर पीड़ित ने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह कोर्ट चला गया। यहां कोर्ट ने प्रकरण दर्ज करके सूचित करने के आदेश जारी किए।

अनुबंध के बावजूद दूसरे को बेची जमीन

खजूरी सड़क (Khajuri Sadak) थाना पुलिस के अनुसार मोहम्मद इब्राहिम हुसैन (Mohammed Ibrahim Hussain) पिता इकबाल हुसैन प्रोग्रेसिव डेवकॉन मल्टी ट्रेड प्रायवेट लिमिटेड (Devcon Multi Trade Private Limited) प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हैं। वे जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थित आम वाली मस्जिद के पास रहते हैं। उन्होंने खजूरी सड़क स्थित फंदा  के नजदीक 0.75 एकड़ जमीन खरीदने का अनुबंध 01 मई, 2019 को किया था। यह जमीन मुन्नालाल मेवाड़ा (Munnalal Mewada) की थी। सौदा 20 लाख 25 हजार रुपए में तय हुआ था। सौदे के वक्त एक अनुबंध पत्र मोहम्मद इब्राहिम हुसैन और मुन्नालाल मेवाड़ा के बीच हुआ। मुन्नालाल मेवाड़ा किसान (Farmer) है और उन्हें उस वक्त पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए जमीन को वह शर्तों के साथ बेच रहे थे। अनुबंध के वक्त 25 हजार रुपए का उन्होंने भुगतान किया था। अनुबंध में बाकी रकम 36 महीने से 60 महीने के बीच दिया जाना तय हुआ था। इस अनुबंध के आधार पर मोहम्मद इब्राहिम हुसैन ने कुछ रकम चैक और कुछ नकद भुगतान कर दिया। उन्होंने 2021 तक चार लाख 76 हजार रूपए का भुगतान कर दिया था। अनुबंध 2024 तक के लिए प्रभावी था। यह जानते हुए भी मुन्नालाल मेवाड़ा ने 2022 में जमीन साहब खान (Sahab Khan) को बेच दी। यह पता चलने पर मुन्ना लाल मेवाड़ा के साथ विवाद हुआ। तब तीनों पक्ष बैठकर सुलह करने लगे। लेकिन, बात नहीं बनी तो मोहम्मद इब्राहिम हुसैन ने 2023 में थाने में जाकर शिकायत कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। यह जांच लगभग आठ महीने तक चलती रही। इससे असंतुष्ट होकर वह कोर्ट (Court) चला गया। जिसके बाद अदालत ने पुलिस को जालसाजी का प्रकरण दर्ज करके केस डायरी कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। पुलिस ने मुन्नालाल मेवाड़ा को आरोपी मानते हुए 17 फरवरी को जालसाजी का प्रकरण 58/25 दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एसआई बनवारी लाल सिंह (SI Banwari Lal Singh) कर रहे है।

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