Bhopal News: घरेलू हिंसा की शिकार चार महिलाओं ने दर्ज कराए मुकदमे 

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Bhopal News: शादी को पांच महीने से लेकर तीन साल हुए थे, दहेज को लेकर देते थे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना

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सांकेति​क चित्र

भोपाल। शादीशुदा चार नव विवाहिताओं की घरेलू हिंसा से जुड़े चार मामले पुलिस थाने पहुंचे हैं। यह सभी घटनाएं भोपाल (Bhopal News) शहर के अलग—अलग थाना क्षेत्रों की हैं। जिसमें जांच और एफआईआर महिला थाना पुलिस ने की है। पीड़ित महिलाओं की शादी को पांच महीने से लेकर तीन साल हुए हैं। सभी महिलाएं दहेज को लेकर सताई जा रही थी।

इन बातों को लेकर घर में होता था विवाद

महिला थाना (Mahila Thana) पुलिस के अनुसार पहले मामले की पीड़िता की शादी 21 जून 2023 को हुई थी। थाने में शिकायत 25 वर्षीय महिला ने दर्ज कराई है। वह अशोका गार्डन (Ashoka Garden) थाना क्षेत्र में रहती थी। उसकी शादी जिससे हुई वह दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने 142/24 धारा 498—ए/3/4 (प्रताड़ना और दहेज अधिनियम में मुकदमा) दर्ज किया है। वहीं दूसरे मामले की पीड़िता 22 वर्षीय युवती है। उसकी 30 दिसंबर 2023 को मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी। उसका ससुराल करोद इलाके में हैं। उसके पति के अलावा ससुराल पक्ष के रिश्तेदार परेशान कर रहे थे। पीड़िता को एक लाख रुपए और बाइक के लिए सताया जा रहा था। पुलिस ने 143/24 धारा 498—ए/3/4 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीसरे मामले की पीड़िता की हिंदू रीति रिवाज से शादी 1 दिसंबर 2021 में हुई थी। महिला की उम्र 45 साल है। वह लाम्बाखेडा में रहती है। उसको आरोपी पति मारपीट करके धमकाता था। उसे पुलिस ने सुधरने के लिए पर्याप्त मौका भी दिया। जब वह नहीं सुधरा तो पुलिस ने 144/24 धारा 498—ए/506 में मुकदमा दर्ज किया। चौथे मामले में पति समेत चार आरोपी है। पीड़िता की उम्र 27 साल है। उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से 2015 में हुई थी। उसे तभी से परेशान किया जा रहा था। पीड़िता स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र में रहती है। पीड़िता को शादी के बाद से पति के अलावा उसके परिजन मायके से मकान दिलाने के लिए पैंसा मांगकर परेशान करते थे। पुलिस ने 145/24 धारा 498—ए/34/3/4 में मुकदमा दर्ज किया।

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