FIR Against Digvijay Singh : भारी पड़ा राजधानी में धारा 144 का उल्लंघन
भोपाल। राजधानी भोपाल (Bhopal) में धारा 144 लागू होने के बावजूद धरना-प्रदर्शन करना नेताओं पर भारी पड़ा है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह (FIR Against Digvijay Singh), जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा (Kailash Mishra) के खिलाफ मामला दर्ज (FIR) किया गया है। तो वहीं भाजपा विधायक कृष्णा गौर (Krishna Gour) और जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी (Sumit Pachouri) के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि बुधवार को कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था। भोपाल में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई थी। वहीं भाजपा विधायक कृष्णा गौर और जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का पुतला फूंका था।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों का विरोध कर रहे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा के साथ करीब 150-200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 269, 270 (उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे संक्रमण फैलने की संभावना हो), धारा 341 (रास्ता रोकना), 143 (विधि विरुद्ध जमाव), 188 (कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना) के तहत टीटी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भी एमपी नगर थाने में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मसूद भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों का विरोध कर रहे थे।
वहीं विवादित ट्वीट के मामले में कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी का विरोध कर रहे भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एमपी नगर थाने में विधायक कृष्णा गौर, भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी समेत कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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