Bhopal ADRM News: एडीआरएम गौरव सिंह के खिलाफ होशंगाबाद के महिला थाने में जीरो पर दर्ज हुआ मुकदमा, केस डायरी भोपाल के गोविंदपुरा थाने होगी शिफ्ट
होशंगाबाद/भोपाल। रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति के लिए शारीरिक संबंध बनाने मजबूर करने के आरोप अतिरिक्त प्रबंधक भोपाल रेलवे मंडल गौरव सिंह पर लगे हैं। एफआईआर दर्ज कराने वाली पीड़िता का आरोप है कि ऐसा पिछले पंद्रह महीने से चल रहा था। आरोप है कि ऐसा न करने पर नौकरी से निकाले जाने की धमकी दी जा रही थी। इन आरोपों पर नर्मदापुरम (पुराना नाम होशंगाबाद) जिले के महिला थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। यह मुकदमा (Bhopal ADRM News) जीरो पर दर्ज करके केस डायरी भोपाल सिटी के गोविंदपुरा थाने भेजी जा रही है। दरअसल, जब भी यह शारीरिक संबंध बनाए गए तब आरोपी ने अपने सरकारी बंगले पर बनाए थे। इन आरोपों पर गौरव सिंह से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया था। हालांकि वे बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।
कब—कब बनाए गए संबंध
प्रकरण दर्ज करने की पुष्टि महिला थाना प्रभारी सुलेखा निमोदा (TI Sulekha Nimoda) ने की है। उन्होंने कहा है कि विस्तृत विवेचना का अधिकारी भोपाल डीसीपी कार्यालय को हैं। निमोदा ने आगे विस्तृत जानकारी देने से इंकार कर दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की उम्र 25 साल है जो कि हरदा की रहने वाली है। उसके पिता का बीमारी की वजह से 2019 में असामायिक निधन हो गया था। इस कारण वह एडीआरएम गौरव सिंह (ADRM Gaurav Singh) के संपर्क में आई थी। नौकरी के लिए उसको शारीरिक संबंध बनाने मजबूर किया गया। पहली बार शारीरिक संबंध मार्च, 2021 में बनाए गए थे। इसके बाद आखिरी बार यह संबंध दबाव में उसको 4 मई, 2022 को बनाने पड़े। सभी बार उसको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सरकारी बंगले पर बुलाया गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 376(2)एन/506 (कई बार बलात्कार और धमकाने) का जीरो पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
पीड़िता की कुछ महीने पहले शादी हो गई है। आरोपी गौरव सिंह ने उससे शादी करने का भी झांसा दिया था। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी होने की जानकारी देने के बावजूद वह उसको मजबूर करता था। इन बातों से परेशान होकर उसने अपने हाथ को काट लिया था। जिसके बाद उसको वन स्टाप सेंटर लाया गया था। यहां काउंसलिंग के दौरान हुई बातचीत के बाद इस घटना का खुलासा हुआ। बेहद हाईप्रोफाइल इस मामले की आगे की जांच गोविंदपुरा थाना पुलिस करेगी। तफ्तीश के लिए बंगले की सर्चिग भी की जाएगी। इसके अलावा पीड़िता की नौकरी से संबंधित नस्ती को भी जांच में शामिल किया जा सकता है। भोपाल डीआरएम सौरव बंदोपाध्याय (DRM Saurav Bandopadhyaya) ने बताया कि मीडिया के जरिए उन्हें भी यह खबर मिली है। विभागीय तौर पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वह की जाएगी।
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