Bhopal News: कोतवाली के मालीपुरा इलाके की संपत्ति बेचने का विवादित मामला
भोपाल। भोपाल सिटी के कोतवाली थाने में तीन भाई और पांच बहनों के खिलाफ जालसाजी का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला मालीपुरा के नजदीक प्रॉपर्टी बेचने को लेकर किए गए एग्रीमेंट का है। धोखाधड़ी करीब साढ़े सत्रह लाख रुपए की गई है। इसमें से तीन लाख रुपए नकद दिए गए थे। बाकी रकम चैक से भुगतान हुए थे।
बैंक स्टेटमेंट भी पेश किए
कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार 06 जनवरी की रात लगभग आठ बजे 004/22 406 (गबन) का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत शब्बर हुसैन पिता अली हसन उम्र 58 साल ने दर्ज कराई (Bhopal Breach Of Trust ) है। वे पीरगेट इलाके में रहते हैं। उनकी रोशनपुरा में फोटो फ्रेम की दुकान है। इस मामले में आरोपी बाबर खान (Babar Khan), हुमायू खान (Humanyu Khan), अकबर खान (Akhbar Khan), सुल्तान जहां (Sultan Jaha), आसिफ जहां (Asif Jaha), मूना(Muna), उजमा खान (Uzma Khan) और असमा खान (Salma Khan) है। हुमायू खान सरकारी विभाग में ड्रायवरी करता है। यह सभी आरोपी रिश्ते में भाई—बहन है। जिनकी मालीपुरा में जमीन है। यह जमीन का सौदा शब्बर हुसैन (Shabbar Husen) के साथ हुआ था। जब एग्रीमेंट हुआ तभी तीन लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था। जिसके बाद आरोपियों को संपत्ति के दस्तावेज लोन लेने के लिए देने थे। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ और एग्रीमेंट समाप्त हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मौखिक करार हुआ कि वह चेक के जरिए रकम लेते रहेंगे। फिर शब्बर हुसैन ने नगर निगम के कर समेत कई टैक्स का भुगतान किया। जिसकी रसीदें भी उनके पास थी। इसके बावजूद आरोपी कब्जा (Bhopal Encroachment Case) देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कोई रकम का भुगतान नहीं किया गया। जबकि शब्बर हुसैन ने बैंक स्टेटमेंट भी पुलिस के सामने पेश किए।
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