Bhopal News: अभियोजन से राय लेने के बाद हत्या की बजाय इस धारा में पति के खिलाफ दर्ज करना पड़ा पुलिस को मामला, दो बच्चों के पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
भोपाल। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के एक मामले में आठ महीने बाद पुलिस ने फैसला लिया है। यह निर्णय फोरेंसिक की रिपोर्ट न आने के कारण अटका हुआ था। महिला के सिर पर गंभीर चोट थी। जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई थी। यह घटना भोपाल (Bhopal News) देहात क्षेत्र में स्थित सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र की है। जिसमें रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने अभियोजन से राय लेने के बाद मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा नहीं लगाई है। उसके पीछे पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट को वजह बताया है।
यह बोले एफआईआर को लेकर थाना प्रभारी
सुखी सेवनिया थाना पुलिस के अनुसार 25 फरवरी को हमीदिया अस्पताल में 45 वर्षीय रमाकांति रावत (Ramakanti Ravat) की मौत हो गई थी। वह इमलिया के पास फार्म हाउस में दो बच्चों के साथ रहती थी। सुखी सेवनिया पुलिस मर्ग 07/22 दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। पुलिस को पीएम रिपोर्ट में मौत की स्पष्ट वजह नहीं बताई गई थी। जिसके बाद पुलिस ने बिसरा और फोरेंसिक रिपोर्ट को परीक्षण के लिए भेजा था। यह रिपोर्ट पुलिस को पिछले दिनों मिल गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 14 अक्टूबर की अपरान्ह चार बजे 264/22 धारा 304 (इरादतन चोट आने की संभावना जानते हुए हमला करने) का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में आरोपी रामप्रसाद रावत (Ramprasad Ravat) है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसे अदालत में पेश किया गया। थाना प्रभारी विजय बहादुर सिंह सेंगर (TI Vijay Bahadur Singh Sengar) ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में सिर पर आई चोट के कारण मौत हुई है।
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