Bhopal News: बलात्कार की एफआईआर में इस धारा को न लगाने की वजह पूछने पर बिफरे थाना प्रभारी
भोपाल। राजधानी भोपाल में एक युवती से बलात्कार (Bhopal Rape News) का मामला सामने आया है। घटना बिलखिरिया थाना क्षेत्र की है। आरोपी उसे भाई से मुलाकात के बहाने जंगल में ले गया था। जहां उसने घटना को अंजाम दिया। बलात्कार की एफआईआर में झांसा (Bhopal News) देने की बात पूछने पर थाना प्रभारी बिफर गए। एफआईआर में धाराओं को लेकर वे कई तरह की सफाई देते रहे। फिलहाल बलात्कार और धमकाने की धारा में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है।
कॉलेज में पढ़ती है पीड़िता
बिलखिरिया थाना पुलिस ने बुधवार सुबह लगभग साढ़े पांच बजे बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है। इसमेें आरोपी गौतम नगर निवासी बबलू सिंह यादव है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ 572/21 धारा 376/506 (बलात्कार और धमकाने) की एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायत 23 वर्षीय पीड़िता ने दर्ज कराई है। वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैै। बबलू सिंह यादव (Bablu Singh Yadav) बसों में क्लीनिंग का काम करता है। आरोपी को पीड़िता उसके भाई की वजह से पहचानती है। वह अक्सर घर आता—जाता है। घटना वाले दिन वह बाइक लेकर पीड़िता के घर पहुंचा। वहां उसने युवती से उसके भाई के दफ्तर चलने की बात बोली। पीड़िता को लेकर वह ग्राम झागरिया के जंगल में ले गया।
झांसे की परिभाषा में आती है यह धारा
आरोपी ने फॉरेस्ट गेट के पास ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। घटना बताने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बाद आरोपी ने दोबारा युवती को बाइक पर बैठाकर उसके घर छोड़ गया। देर रात घर लौटी युवती ने आरोपी की हरकतों के बारे में बताया। जिसके बाद मामला थाने पहुंचा। थाना प्रभारी राम बाबू चौधरी (TI Ram Babu Choudhry) से जब धारा 366 (झांसा देकर अगवा करने) के संबंध में पूछा तो उन्होंने यह लगाने की बात से साफ इंकार कर दिया। उनका बोलना था उसने शादी का झांसा नहीं दिया था। जबकि वे स्वयं बता रहे थे कि आरोपी उसको भाई से मुलाकात कराने का झांसा देकर ले गया था।
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