पार्क में नाबालिग बेटी को देख आग—बबूला हुआ पिता

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आरोपी को थाने में लेकर पहुंचे परिजन, थाने से आरोपी को मिली जमानत

Bhopal Love Jihad
सांकेतिक चित्र

भोपाल। देश में लव जिहाद (Bhopal Love Jihad) को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बहस को लेकर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) भी मंथन कर रहे हैं। भोपाल पुलिस भी ऐसे प्रकरणों पर ज्यादा फोकस कर रही है। असर सरकार और प्रशासन में ही नहीं आम नागरिकों के बीच में भी है। इसी तनाव के बीच एक पिता ने दूसरे धर्म के लड़के के साथ नाबालिग बेटी को देख लिया। वह लव जिहाद का सोचकर आगबबूला हो गया। उसने बेटी के साथ लड़के को दबोच लिया। जिसको पकड़कर वह थाने ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा (Bhopal Molestation Case) दर्ज कर उसको थाने से जमानत दे दी गई।

नगर निगम में दैवेभो कर्मचारी

टीटी नगर थाना पुलिस ने बताया 41 वर्षीय व्यक्ति ने सोमवार शाम पांच बजे थाने में आरोपी आसिफ (Asif) के खिलाफ बहलाने—फुसलाने का मामला दर्ज कराया है। जांच अधिकारी एएसआई नारायण ठाकुर (ASI Narayan Thakur) ने बताया पीड़ित भीम नगर में रहता है। वह नगर निगम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है। पीड़ित की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी है जो कक्षा 12वी में पढ़ाई कर रही है। उसका बड़ा बेटा भी है जिसकी अक्सर तबीयत खराब रहती है। उसकी बेटी रोजाना दोपहर कोचिंग पढ़ने जाती है।

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कोचिंग बोलकर घर से गई थी

जांच अधिकारी ने बताया सोमवार दोपहर नाबालिग घर से कोचिंग बोलकर निकली थी। उसके पड़ोस में आरोपी आसिफ खान रहता है। जिसकी उम्र 20 साल है। आसिफ चाय की दुकान पर काम करता है। नाबालिग के पिता किसी काम से शाम सिंधिया पार्क हर्षवर्धन नगर में पहुंचे थे। पिता ने पार्क में नाबालिग बेटी के साथ आरोपी आसिफ को देख लिया। जिसके बाद उसका गुस्सा देखने लायक था। गुस्से में लाल पिता को नाबालिग सामने देख चौक गई थी। वहीं आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन, वह नाकाम रहा और पिता दोनों को साथ लेकर थाने पहुंचा। जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ बहलाने—फुसलाने का मामला दर्ज किया।

जमानत पर थाने से रिहा

जांच अधिकारी ने बताया नाबालिग के पिता ने आरोपी आसिफ खान के खिलाफ शंका जताई है। पिता का कहना था आसिफ उसकी बेटी को जबरन साथ लेकर गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363 बहलाने—फुसलाने का मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सीएसपी उमेश तिवारी (CSP Umesh Tiwari) के आदेश पर आरोपी को जमानत दी गई है।

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