Shajapur Court News: किसानों को धोखा देने वाले जालसाज की जमानत निरस्त

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Shajapur Court News: किसानों से पाली हाउस निर्माण व सब्सिडी दिलाने का देता था झांसा

Shajapur Court News
शाजापुर जिला अदालत— फाइल फोटो

शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर धीरज कुमार (Justice Dhiraj Kumar) की अदालत ने आरोपी भारत पटेल की जमानत को निरस्त कर दिया। किसानों से आरोपी पाली हाउस निर्माण के नाम पर सब्सिडी दिलाने का झांसा देकर जालसाजी (Shajapur Farmer Cheating Case) करता था। यह मामला मध्य प्रदेश (MP Crime News) के शाजापुर (Shajapur Court News) जिले में स्थित काला पीपल थाने में दर्ज किया गया था। जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

ऐसे हुआ था भंड़ाफोड़

सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे (Sanjay More) ने बताया कि शिकायत गोविंद सिंह (Govind Singh) ने थाने में दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि प्रभावी बायोटेक एवं नेटाफिम अग्रीकल्‍चर एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड (Netafim Agriculture Agency Private Limited) और उससे जुडे डीलर प्रभावी बायोटेक कम्‍पनी भोपाल के मालिक आरोपी भारत पटेल (Bharat Patel) किसानों से पाली हाउस निर्माण के नाम सब्सिडी दिलाने का झांसा देता था। आरोपी भोपाल के नजीराबाद स्थित बरखेड़ा पठानी में रहता है। उसको भोपाल जेल में दाखिल कराया गया था। जिसने जमानत के लिए अदालत (Shajapur Court News) में अर्जी लगाई थी। कम्‍पनी पाली हाउस के निर्माण में मदद करती है। पाली हाउस बनाने के बाद 50 प्रतिशत सब्सिडी दिलाने का झांसा (Farmer Subsidy Scam) देकर किसानों से 5000 से 10000 रूपये ले लिया जाता था।
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ऐसे करता था जालसाजी

किसानों से आरोपी ऋण पुस्तिका व खसरा बी-1, वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, बिजली बिल और बैंक के 13 खाली चैक लेता था। लेकिन, पाली हाउस निर्माण में अनियमितता व घटिया किस्‍म की निर्माण सामग्री लगाई जाती थी। इसकी शिकायत की गई तो कम्‍पनी ने कोई मदद नहीं की। जिसके बाद मामला थाने पहुंचा और पुलिस ने प्रकरण (Shajapur Farmer Fraud Case) दर्ज किया था।

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वाहन चोर की जमानत निरस्त

वाहन चोर कमल (Kamal Kanjar) पिता दिपसिंह कंजर उम्र 22 वर्ष निवासी कंजर डेरा देवडा थाना सुंदरसी का जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। इस मामले में शुजालपुर सिटी थाने में मुकदमा दर्ज था। इधर, जालसाजी के एक अन्य मामले में जेएमएफसी महेश कुमार माली (Justice Mahesh Kumar Mali) की अदालत ने आरोपी राजेश सिंह पिता स्‍व.पानसिंह कुशवाह, नि. न्‍यू कालोनी, घोसीपुरा, मुरार ग्‍वालियर और राधेश्‍याम (Radheshyam Singh Baghel) पिता बदन सिंह बघेल नि. कुडलिया का पु‍रा जिला भिंड की जमानत निरस्त कर दिया। आरोपी चिटफंड (Shajapur Chit Fund) के नाम पर धोखा देते थे।

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