Bhopal Court News: मां की संपत्ति हथियाने बनाए थे फर्जी दस्तावेज

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Bhopal Court News: अदालत ने बेटे को जमानत देने से किया इंकार

Bhopal Court News
फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश (MP Court News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) में स्थित जिला अदालत में जालसाजी और अवैध मादक पदार्थ के परिवहन मामलों में गिरफ्तार आरोपियों की तरफ से पेश जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बहस के बाद अदालत ने दोनों मामलों में आरोपियों को जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया।

मां को बेटे की नहीं थी खबर

न्यायाधीश हीरालाल अलावा (Justice Hiralal Alava) की अदालत में आरोपी सगीर उद्दीन (Sagir Uddin) की अदालत में जमानत आवेदन पेश किया गया। उसका कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। सरकार की तरफ से हेमलता कुशवाह ने दलील पेश की। उन्होंने बताया कि आरोपी सगीर उद्दीन ने उमर बेग, शाहिमा रईस और आमिर सिद्धिकी के साथ मिलीभगत करके सरकारी मकान बेच दिया गया था। मामले की शिकायत रईसा बी पति स्‍व. नसीर उद्दीन ने दर्ज कराई थी। शिकायत करने वाली मां थी जिसने बताया था कि उसने किसी भी बेटे के नाम पर वसीयत नहीं बनाई। पीड़िता बेटी के साथ रहती है। बेटे सगीर उद्दीन और पोते अमानुद्दीन ने जाली दस्तावेज बनाकर मकान बेचा था। अमान को मुंबई में कारोबार के लिए पैसे की आवश्यकता थी। मामले की एफआईआर टीलाजमालपुरा थाना पुलिस ने दर्ज की थी।

सफारी से कर रहे थे शराब का परिवहन

न्यायाधीश अनुराग सिंह कुशवाह (Justice Anurag Singh Kushwaha ) की अदालत ने सफारी से 315 लीटर अवैध देशी शराब परिवहन करने वाले आरोपी रवि खत्री (Ravi Khatri) की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अभियोजन अधिकारी सुमित मारण (Sumit Maran) ने दलील पेश की थी। आरोपी को क्राइम ब्रांच ने दबोचा था। आरोपी को गुनगा इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में बताया कि वह बाबू गुर्जर (Babu Gurjar) निवासी कलारा के लिये कार्य करता है। बाबू गुर्जर सफारी को रूकता देख मौके का फायदा उठाकर भाग निकला था। उक्त प्रकरण में बाबू गुर्जर अभी फरार है।

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