Bhopal Property Fraud: आयकर में अटैच जमीन का फर्जी तरीके से एग्रीमेंट किया 

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Bhopal Property Fraud: घर पर डेढ़ करोड़ रुपए का बयाना और 26 करोड़ रुपए में सौदा होने का नोटिस पहुंचा तो पुलिस थाने भागा पीड़ित बिल्डर

Bhopal Property Fraud
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। बिल्डर की बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से हथियाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के कोहेफिजा थाना क्षेत्र की है। जमीन मिसरोद थाना क्षेत्र में है जिसकी कीमत अभी लगभग 75 करोड़ रुपए हैं। हालांकि यह जमीन बिल्डर के यहां हुई एक आयकर कार्रवाई के चलते अटैच है। इसके बावजूद दो व्यक्त्यिों ने मिलकर उसका फर्जी हस्ताक्षर के जरिए अनुबंध कर लिया। पुलिस अब उस अनुबंध पत्र की सच्चाई का पता लगा रही है।

इस कारण जमीन हो गई है महंगी

कोहेफिजा (Kohefiza) थाना पुलिस के अनुसार इस मामले की शिकायत जीशान अली (Zishan Ali) पिता स्वर्गीय शमीम उद्दीन उम्र 53 साल ने दर्ज कराई है। वह वीआईपी रोड (VIP Road)  के पास शमीम विला (Shamim Villa) में रहता है। उसने थाने में आवेदन दिया था। जिसकी जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण 578/24 दर्ज किया गया। इसमें आरोपी उमर मोहम्मद खान और नीतेश ठाकुर को बनाया गया है। आरोपी उमर मोहम्मद खान (Umar Mohammed Khan) पीरगेट में रहता है। जीशान अली बिल्डर हैं जो रॉयल हेरिटेज बिल्डर्स कॉलोनाइजर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड (Royal Heritage Builders Colonizers Infrastructure Private Limited) नाम से फर्म चलाते हैं। उन्होंने 2013—2014 में मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित बिलखिरिया खुर्द (Bilkhiriya Khurd) में 15 एकड़ जमीन खरीदी थी। यह जमीन लालाराम, मेहताब सिंह और राम सिंह से ली थी। तीनों सगे भाई है जिन्होंने पीड़ित के नाम पर जमीन रजिस्टर्ड भी करा दी थी। नामांतरण और जमीन पर कब्जा होने के बावजूद डेढ़ साल से नीलेश ठाकुर (Nitesh Thakur ) और उमर खान उस जमीन को अपने नाम रजिस्ट्री कराने के लिए बोल रहे थे। लेकिन, जीशान अली की वह भूमि आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सीज कर रखी है। दोनों आरोपी यह जानते हैं कि उसके ही नजदीक से 80 फीट रोड जाने वाला है। जिस कारण वह जमीन काफी कीमती है। इधर, 14 अक्टूबर को उन्हें डाक के जरिए उक्त जमीन के एग्रीमेंट होने संबंधित नोटिस मिला। जिसमें पता चला कि वह डेढ़ करोड़ रुपया बयाना लेकर सौदा 26 करोड़ रुपए में तय किया गया है। जबकि पीड़ित ने ऐसा कोई सौदा ही नहीं किया था। इस आधार पर उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत की है। अनुबंध पत्र में फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए है। जिसके सबूत पीड़ित ने पेश कर दिए। अब पुलिस इस साजिश के पीछे असली चेहरों का पता लगा रही है।
(सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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