Property Fraud News: फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दी चर्च की जमीन 

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Property Fraud News: जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने आठ लोगों के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण, आरोपियों में भोपाल के भी लोग शामिल

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। गिरजाघर को आवंटित जमीन फर्जी तरीके से बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले की जांच जबलपुर में आर्थिक प्रकोष्ठ विंग कर रहा था। फर्जीवाड़ा मंडला (Property Fraud News) जिले का है। जिसमें अभी तक आठ आरोपी बनाए गए हैं। इनमें भोपाल के भी लोग शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ जालसाजी और साजिश के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

सात दशक पहले आवंटित हुई थी जमीन

आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पहले जमीन को निजी दिखाया था। इसके बाद नियम विरुद्ध एवं चैरिटी कमिश्नर की बिना अनुमति उसे फर्जी तरीके से बेच दिया था। मंडला (Mandla) जिले में नागपुर डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन (Nagpur Diocese Trust Association) की इस जमीन को धोखाधड़ी से बेचने की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर (Jabalpur) में हुई थी। नागपुर डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध है। जांच में पता चला ट्रस्ट की मंडला में स्थित 5418 वर्गफीट भूमि, जिसका नजूल सीट नंबर 19सी, प्लॉट नंबर 57 और 57/1 है। चर्च मिशन सोसायटी (Church Mission Society) के नाम वर्ष 1954-55 में दर्ज थी। इस जमीन को चर्च ट्रस्ट के प्रबंधन के तहत धार्मिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया था। इसका उपयोग केवल चर्च और उससे जुड़े धार्मिक कार्यों के लिए किया जा सकता था। लेकिन 30 अगस्त 1989 से 29 नवम्बर 2022 के बीच चर्च ट्रस्ट के वर्तमान पदाधिकारी बिशप फ्रैंकलिन जोनाथन (Bishop Franklin Jonathan) ने एफसी जोनाथन की मदद से इस जमीन से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर कर इसे निजी व्यक्तियों को बेच दिया। ट्रस्ट नियमों की धारा-36 में उल्लेख है कि संपत्ति को बेचने से पूर्व चैरिटी कमिश्नर की अनुमति लेना जरुरी है।

यह है आरोपी जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई

इसके बाद 2003 और 2011 में भी इस जमीन के कई टुकड़े अलग-अलग लोगों को बेचे गए। भूमि का मूल मालिकाना हक छुपाने की कोशिश भी की गई। हेरफेर के कारण असली दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नए खरीदारों के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई। नागपुर डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन (एनडीटीए) की वर्तमान सचिव मंजुशा स्टीफनशन (Manjusha Stephenson) ने पत्र के जरिए इस संबंध में जानकारी दी थी। जिसमें बताया गया कि ट्रस्ट एसोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों में मंडला स्थित एनडीटीए की उपरोक्त भूमि को विक्रय किए जाने के संबंध में कोई भी रेज्यूलशन/निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी (United Christian Missionary Society) की तरफ से एफसी जोनाथन (FC Jonathan) को सोसायटी की उप्र, मप्र एवं ओड़ीसा में स्थित अचल संपत्तियों को विक्रय करने की पावर ऑफ अटार्नी दी गई थी। लेकिन मंडला स्थित उक्त भूमि को विक्रय करने का कोई निर्णय सोसायटी की तरफ से नहीं लिया गया था। जमीन को बेचने वाले फ्रैंकलिन सी जोनाथन पिता कार्नलियस योहान जोनाथन निवासी-1033, नेपियर टाउन जबलपुर की 19 सितम्बर 1993 को मृत्यु हो चुकी है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में नाहिद जहां (Nahid Jahan) पत्नी जमील अहमद गौरी, इफ्फत पति रईस अहमद गौरी, रुबीना पत्नी अनीस अहमद गौरी, अतीक पिता जमील अहमद गौरी, इकबाल पिता जे.ए.गौरी , रईस पिता जलील अहमद गौरी, निवासी मंडला, हाल निवासी बीडीए कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल और दीपक कुमार (Deepak Kumar) पिता पदम कुमार जैन और जितेन्द्र साहू (Jitendra Sahu) निवासी मंडला है।

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