Bhopal Court News : अदालत ने गांजा तस्कर को दिया दोषी करार

Share

Bhopal Court News : सह अभियुक्त को लेकर जिला अभियोजन कार्यालय नहीं दे सका कोई ठोस जानकारी

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। गांजा तस्करी के एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News)  ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में दो आरोपी थे। जिसमें महिला का भी नाम सामने आया था। हालांकि अभियोजन कार्यालय से एक व्यक्ति को दोषी करार देने की पुष्टि की गई है। जबकि सह आरोपी को लेकर वह परिस्थितियां साफ नहीं कर सकी है।

पान की दुकान से बेचता था गांजा

जानकारी के अनुसार यह मामला पिपलानी थाना क्षेत्र का है। जहां फरवरी, 2017 में प्रकरण 100/17 दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी मंसूर खान पिता जलील खान को बनाया गया था। उसके साथ सुनीता ठाकुर (Sunita Thakur) नाम की महिला भी थी। फैसला एनडीपीएस एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया। जिसमें मंसूर खान को दोषी मानते हुए अदालत ने 2 वर्ष 07 माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो हजार रुपए का जुर्माना भी चुकाना होगा। जुर्माना नहीं देने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है। गिरफ्तारी और धरपकड़ की कार्रवाई पिपलानी थाने में तैनात सतीश कुमार सिंह (Satish Kumar Singh) ने की थी। दोषी करार दिया गए मंसूर खान (Mansoor Khan) की इंद्रपुरी स्थित लेबर कॉलोनी में पान की गुमठी थी। जहां से वह गांजा बेचने का काम करता था। इस मामले में सह अभियुक्त के फैसले को लेकर अरविंद सिंह दांगी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके हैं।

यह भी पढ़िए: दुनिया के ताकतवर बोलने वाले देश के राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेनी महिलाओं के साथ हो रही इन घटनाओं पर चुप है, जबकि मानवीय सभ्यता के लिए यह खतरनाक संकेत हैं

यह भी पढ़ें:   Bhopal Crime News: रेलवे अफसर का हुआ तबादला तो साथी को धुना

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

Don`t copy text!