पति, सास समेत अन्य पर दहेज हत्या का मामला दर्ज, फल कारोबारी ने दहेज में दी थी बेटी को कार
भोपाल। बाप अपनी बेटी के लिए क्या कर सकता है। यह सच पुलिस की एक जांच के बाद सामने आया है। मामला तलैया थाने में दर्ज एक मर्ग के मामले से जुड़ा है। इसमें एक युवती की मौत हुई थी। युवती की जान बेटे की बेटी को जन्म न देने पर चली गई। उसकी दो साल पहले ही शादी हुई थी।
मामला नव विवाहित से जुड़ा था इसलिए जांच राजपत्रित पुलिस अधिकारी को सौपी गई। कोतवाली सीएसपी सुरेश दामले ने इसकी जांच की थी। जांच के बाद दामले ने प्रकरण में पति, सास और ननद को कसूरवार मानते हुए आरोपी बनाया है। मंगलवारा निवासी आयुषी साहू (20) की शादी वर्ष 2017 में खटीकपुरा बुधवार निवासी मुकेश साहू से हुई थी। मुकेश केरोसिन बेचने का काम करता है। शादी के कुछ समय बाद से ही पति मुकेश, सास ओमवती और ननद करिश्मा दहेज में गाड़ी, पैसा की मांग करने लगे। वहीं वे नवविवाहिता को ताने देते कि उन्हें उनकी हैसियत के हिसाब से दहेज नहीं मिला। इस बात की शिकायत आयुषी ने अपने परिजनों से की तो उन्होंने उसे समझा कर पति के साथ रहने की सहाल दी।
धुनी लेते वक्त आग में झुलसी
बीती 10 जनवरी को आयुषी ने बच्ची को जन्म दिया था। ठंड होने व प्रसव के कारण वह कंडे में आग लगाकर धुनी लिया करती थी। बीती 7 फरवरी को भी वह धुनी ले रही थी। तभी उसके कपड़ों में आग लग गई और वह करीब 40 फीसदी आग में झुलस गई। घटना के बाद पति उसे हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचा और प्राथमिक उपचार के बाद वापस घर ले आया। यहां पर 13 फरवरी को तबियत ज्यादा बिगड़ने पर पति ने दोबारा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां पर उपचार के दौरान रात करीब साढ़े नौ बजे उसने दमतोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेजा था।
बेटा हो इसलिए लगवाए थे इंजेक्शन
पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष के बयान दर्ज किए। इसमें आयुषी के माता-पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही पति, सास और ननद दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इतना ही नहीं उसके गर्भवती होने के बाद से पति व सास बैरागढ़ में किसी जगह पर उसे बेटा होने के लिए इंजेक्शन लगवा रहे थे। लेकिन जब उसने बेटी को जन्म दिया तो वह नाराज हो गए। वह उसे मानसिक व शारीरिक रूप से पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। आग में झुलसने के बाद भी उन्होंने आयुषी का अच्छे से इलाज नहीं कराया। इससे उसकी मौत हो गई। सीएसपी सुरेश दामले ने बताया कि मामले की जांच और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी पति मुकेश साहू, सास ओमवती, ननद करिश्मा साहू के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए, 304 बी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।