Bhopal News: अदालत में दाखिल परिवाद के बाद कोर्ट ने प्रकरण दर्ज करने के पुलिस को दिए थे आदेश
भोपाल। थिंक गैस कंपनी की लाइन बिछाने वाली एक कंपनी के दो पार्टनरों के बीच विवाद हो गया। यह मामला पुलिस थाने भी पहुंचा था। लेकिन, पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया। नतीजतन, पीड़ित ने भोपाल कोर्ट में निजी परिवाद दाखिल किया। अब कोर्ट ने भोपाल (Bhopal News) शहर के गोविंदपुरा थाना पुलिस को प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह विवाद जुलाई, 2023 में हुआ था।
सवाल पूछने पर यह बोल रहे हैं जांच करने वाले अफसर
गोविंदपुरा (Govindpura) थाना पुलिस के अनुसार इस संबंध में आदेश जेएमएफसी पूर्णिमा सैयाम की अदालत से जारी हुए थे। अदालत में परिवाद बिलखिरिया थाना क्षेत्र स्थित कोकता निवासी विकास सिंह (Vikas Singh) पिता स्वर्गीय विनोद सिंह उम्र 36 साल ने दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई के बाद थाना पुलिस को धारा 294/323/403/506/34/25/27 (गाली—गलौज, मारपीट, कब्जे से माल छीनकर ले जाने, धमकाने, एक से अधिक आरोपी और आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण) दर्ज किया। प्रकरण में आरोपी विनायक सिंह (Vinayak Singh) को बनाया गया है। विनायक सिंह का घर साकेत नगर (Saket Nagar) में हैं। यहां विकास सिंह और विनायक सिंह ने पार्टनरशिप में कंपनी बनाकर दफ्तर खोला था। कंपनी के पास थिंक गैस पाइप लाइन बिछाने का ठेका मिला था। थिंक गैस की तरफ से सामान मुहैया कराए गए थे। लेकिन, उसके इंस्टालेशन का काम विनायक सिंह और विकास सिंह को करना था। एग्रीमेंट के तहत लाभ—हानि होने पर आधा—आधा उसका वहन करने का अनुबंध हुआ था। लेकिन, आरोपी ने ऐसा नहीं किया। उसने घाटे की रकम नहीं दी। जिस बात को लेकर विवाद हुआ तो आरोपी ने चाकू दिखाकर मारपीट की और धमकाते हुए बोलेरो एमपी—04—जेडए—7089 ले गया। यह वारदात 19 जुलाई, 2023 को हुई थी। जिसमें पुलिस थाने ने प्रकरण दर्ज नहीं किया था। अब मामले की जांच एसआई गणेश प्रसाद जोशी (SI Ganesh Prasad Joshi) के पास है। उन्होंने बताया कि अभी प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें दूसरे पक्ष के भी बयान दर्ज किए जाएंगे।
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