Supreme Court News: दो सदस्यीय खंडपीठ ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव से तीन सप्ताह के भीतर में मांगा जवाब
भोपाल/दिल्ली। बोलने की आजादी को रोकने के लिए बने एक कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court News) की डबल बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत बनी एक धारा से जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। यह आदेश नाराजगी के साथ जारी हुआ है। मतलब साफ है कि अगली तारीख में किसी न किसी राज्य को इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
सात साल पहले बना कानून
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