Bhopal Court News: छेड़छाड़ मामले में दोषी करार

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Bhopal Court News: वल्लभ नगर झुग्गी में घुसकर पीड़िता को पैसे लेकर साथ में चलने के लिए कर रहा था मजबूर

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। न्यायाधीश अंकिता श्रीवास्तव की अदालत (Bhopal Court News) ने छेड़छाड़ के एक मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। इसमें उन्होंने छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसको एक—एक साल की सजा सुनाई। इसके अलावा उसको पांच—पांच सौ रुपए अर्थ दंड भी दिया गया। यह घटना जहांगीराबाद स्थित वल्लभ नगर झुग्गी बस्ती की थी।

दोनों पक्षों ने रखी दलीलें

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह प्रकरण जहांगीराबाद थाने में दिसंबर, 2014 को दर्ज हुआ था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। पीड़िता विवाहित और गृहिणी थी। इस मामले का आरोपी प्रवीण बिसेन पुत्र आत्माराम बिसेन था। वह वल्लभ नगर झुग्गी बस्ती में रहता है। आरोपी घर में घुसकर पीड़िता को पैसा देकर अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर रहा था। अदालत ने इसी मामले में प्रवीण बिसेन (Pravin Bisen) को दोषी करार देते हुए धारा 354 में एक साल तो धारा 452 में एक साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों धाराओं में पांच—पांच सौ रुपए का अर्थ दंड भी दिया गया। जिला अदालत में पुलिस की तरफ से एडीपीओ मनोज त्रिपाठी (ADPO Manoj Tripathi) की तरफ से दलीलें पेश की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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