Bhopal News: सड़क दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मौत   

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Bhopal News: स्कूल बस और फोर्ड कार के बीच आमने—सामने हुई थी टक्कर, दतिया जिले में स्थित पीतांबरा शक्तिपीठ से लौटते वक्त जबलपुर जाते वक्त हुई दुर्घटना

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सांकेतिक चित्र—साभार

भोपाल। भीषण सड़क दुर्घटना में दो व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा स्कूल बस और फोर्ड कार के बीच आमने—सामने हुआ था। दुर्घटना भोपाल (Bhopal News) देहात क्षेत्र में स्थित सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र में हुई थी। भयावह हादसे में फोर्ड कार चला रहे चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि दूसरे जख्मी की मौत जबलपुर जिले में हुई। पुलिस ने जिस बस से दुर्घटना हुई उसे जब्त कर उसके चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

सीट बेल्ट पहना होता तो बच जाती जान

सुखी सेवनिया (Sukhi Sewania) थाना पुलिस के अनुसार फोर्ड कार (Car) में जबलपुर (Jabalpur) में रहने वाले दीपक तिवारी (Deepak Tiwari) पिता आनंद प्रकाश तिवारी उम्र 48 साल सवार थे। फोर्ड कार वे ही चला रहे थे। उनकी बाजू वाली सीट पर विवेक यादव (Vivek Yadav) बैठे हुए थे। उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी थी। जबकि दीपक तिवारी के पीछे वाली सीट पर राजकुमार यादव (Rajkumar Yadav) बैठे हुए थे। यह सभी दतिया (Datia) जिले में स्थित पीतांबरा शक्तिपीठ से दर्शन करके जबलपुर लौट रहे थे। कार जब चोपड़ा कला गांव के नजदीक जेके वर्कशॉप (JK Workshop) के सामने पहुंची तो भानपुर से आ रही स्कूल बस (School Bus) ने उसे टक्कर मार दी। कार का ड्रायवर वाला हिस्सा बस से टकराया था। जिस कारण कार चला रहे दीपक तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रुप से जख्मी विवेक यादव और राजकुमार यादव को हमीदिया अस्पताल (Hamidia Hospital) ले जाया गया। हमीदिया अस्पताल से राजकुमार यादव को डिस्चार्ज कराकर उसके परिजन जबलपुर एम्बुलेंस के जरिए ले गए। वहां निजी अस्पताल में उसे इलाज मिलता उससे पहले उसकी भी मौत हो गई। मामले की जांच एसआई सीएल यादव (SI CL Yadav) कर रहे हैं। पुलिस ने दीपक तिवारी का शव पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं जबलपुर में पीएम के बाद वहां से मर्ग की केस डायरी भोपाल के सुखी सेवनिया थाने को भेजी जाएगी। पुलिस ने बताया कि कार में सवार सभी लोग जबलपुर के कारोबारी थे। सड़क दुर्घटना 23 अगस्त की सुबह साढ़े सात बजे हुई थी। सुखी सेवनिया पुलिस मर्ग 42/24 दर्ज किया था। अब जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण 190/24 दर्ज कर लिया है। जिसमें आरोपी स्कूल बस एमपी—04—पीए—3792 का चालक है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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