Bhopal Court News: पत्नी की हत्या मामले में पति दोषी करार 

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Bhopal Court News: आजीवन कारावास की सजा और एक हजार रुपए का अर्थदंड, तीन साल पहले हुई थी अशोका गार्डन इलाके में वारदात

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। महिला की निर्मम तरीके से की गई हत्या के एक मामले में भोपाल जिला अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है। इससे पहले दोनों पक्षों की दलील पर जिला अदालत में तर्क सुने गए। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में हुई थी। महिला की चार नाबालिग बेटियां थी। जिन्होंने पड़ोसियों को हत्याकांड के बारे में खुलासा किया था। इस मामले में महिला के पति को दोषी करार मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। उसे एक हजार रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है।

इस कारण करता था मारपीट

भोपाल जिला अदालत (Bhopal District Court) से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोषी चन्‍दन सिंह (Chandan Singh) है। यह वारदात 23 अक्टूबर, 2021 को हुई थी। जिसकी जानकारी अशोका गार्डन (Ashoka Garden) थाने में संगीता ने दी थी। वह पड़ोस में रहती थी। उसने अदालत को बताया कि आरोपी चंदन सिंह अक्सर पत्नी से मारपीट करके उसे भगा देता था। उसने 22 अक्टूबर की रात को भी ऐसा ही किया था। वह जब सुबह उसके कमरे में पहुंची तो वह बिस्‍तर पर उल्‍टी पड़ी थी। उसकी चारों बेटियां बिलख रही थी। उसके सिर और नाक से खून बह रहा था। कोर्ट ने अभियोजन की तरफ से पेश सबूतों, तर्को और दस्‍तावेजी साक्ष्‍य से सहमती जताते हुए आरोपी चन्‍दन सिंह को धारा 302 में आजीवन कारावास के अलावा एक हजार रुपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित का निर्णय पारित किया। जिला प्रशासन ने उक्‍त प्रकरण को जघन्‍य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखा था। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक वंदना परते की तरफ से पैरवी की गई थी।
(सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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