Bhopal Gaban Case: एग्रीमेंट करके मुकरा ठेकेदार, लगा माल निकाला

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Bhopal Gaban Case: पहले भी पुलिस से की थी शिकायत, जांच के बाद गबन का मुकदमा दर्ज

Bhopal Gaban Case
सांकेतिक चित्र

भोपाल। मकान मालिक और ठेकेदार के बीच हुए एक करार के मामले में गबन (Bhopal Gaban Case) का प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना मध्य प्रदेश के भोपाल (Bhopal Crime News) जिले की है। आरोप है कि ठेकेदार ने जो करार किया था उसको पूरा नहीं किया। जब लगा कि उसकी पोल खुल रही है तो उसने मकान में लगे सामान को उखाड़ने का काम शुरु कर दिया। शिकायत पीड़ित ने पहले भी पुलिस से की थी। उस वक्त आरोपी ने मामले को जल्द सुलझाने का दावा किया था।

नौ साल से चला आ रहा विवाद

एफआईआर कोहेफिजा थाना पुलिस ने 12 दिसंबर की रात साढ़े आठ बजे दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में धारा 341/406/506 (रास्ता रोकना, गबन और जान से मारने की धमकी) लगाई है। शिकायत कान्हाकुंज अपार्टमेंट फेस—2 निवासी जयराज राठौर पिता अमरचंद्र राठौर ने दर्ज कराई थी। आरोपी दुष्यंत सारंग (Dushyant Sarang) है जो कि आराधना नगर में रहता है। दोनों के बीच अक्टूबर, 2011 में एक करार हुआ था। इसी करार को लेकर दोनों के बीच अनबन चल रही थी। जिस संबंध में जयराज राठौर (Jairaj Rathore) ने कोहे​फिजा थाने में शिकायत की थी। इसी शिकायत के बाद आरोपी दुष्यंत सारंग ने रास्ते में रोककर उसको धमकी दी थी।

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चैक हुआ बाउंस

जयराज राठौर ने पुलिस को बताया कि उसने अपना मकान खाली कराया था। इसमें किराएदार रहते थे जिनसे उसको 45 हजार रुपए किराया आता था। अनुबंध (Bhopal Beach Trust Of Agreement Case) फ्लैट को हॉस्टल में बदलने का हुआ था। जिसके लिए करार करते हुए दुष्यत सारंग ने कहा था कि वह काम पूरा नहीं करेगा तो लोन की राशि वह चुकाएगा। लेकिन, उसने ऐसा नहीं किया। दुष्यंत सारंग ने जमानत के तौर पर चैक दिए थे। यह चैक जयराज राठौर ने बैंक में लगाए तो वह बाउंस हो गए। जयराज का दावा है कि ठेकेदार को काम नौ महीने में पूरा करना था। लेकिन, ऐसा नहीं किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

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