Political Crime: पवई में उपचुनाव होना तय, विधानसभा अध्यक्ष ने किया ऐलान

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भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को जिला अदालत ने सुनाई थी दो साल की सजा, इसी सजा के कारण सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अनुसार सदस्यता हुई रद्द

Bhopal Court
फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री कमलनाथ (Chief Minister Kamalnath) की सरकार तिनका—तिनका जुटाकर अपना बहुमत वह जोड़ रही है। इसी प्रयास में उसको जिला अदालत (Bhopal District Court) से हाल ही में आए आदेश के बाद फिर राहत मिली है। दरअसल, भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी (BJP Leader Prahlad Lodhi) की सदस्यता दो साल की सजा के कारण जाना तय हो गया है। इस बात का ऐलान विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति (Madhya Pradesh Assembly speaker NP Prajapati) ने मीडिया के सामने किया हैं।

विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति मिंटो हॉल (Minto Hall) में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि विधानसभा के वर्तमान सदस्य प्रहलाद लोधी को भोपाल जिला अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग (Suprme Court Ruling) हैं कि ऐसे विधायक जिन्हें दो वर्ष की अवधि की सजा हुई है उनकी सदस्यता (Assembly Membership) सजा का आदेश जारी होते ही शून्य (Zero) घोषित हो जाएगी। लोधी पवई विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं। झाबुआ उप चुनाव (Jhabua By Election) जी​तने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया है। अब पवई उप चुनाव (By election) की आहट से कांग्रेस को अपने बहुमत के लिए संजीवनी मिलती नजर आ रही है। इस घोषणा के राजनीतिक हलकों में बहुत ज्यादा मायने है। बयान विधानसभा अध्यक्ष ने दिया है इसलिए यह भी तय हो गया है कि प्रहलाद लोधी आगामी विधानसभा सत्र में ही भाग नहीं ले सकेंगे।

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क्या हैं मामला
भोपाल की जिला अदालत में जनप्रतिनिधियों के मामले के लिए गठित विशेष अदालत (Special Court) के न्यायाधीश सुरेश सिंह (Justice Suresh Singh) ने पिछले दिनों फैसला (Bhopal Court Judgement) सुनाया था। मामला 28 अगस्त, 2014 का था। जिसमें प्रहलाद लोधी पर बलवे, मारपीट, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप साबित हुए थे। इस मामले में लोधी समेत 12 लोगों को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल की जेल और साढ़े तीन हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। घटना सतना जिले के तहसील रैपुरा की थी। यहां तत्कालीन तहसीलदार आरके वर्मा के साथ रेत (Illegal Sand Transportation) से भरी ट्रैक्टर—ट्राली जब्त करने पर मारपीट की गई थी।

चंद घंटों में भाजपा का विरोध
विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की पवई सीट शून्य घोषित करने की मीडिया से की गई बातचीत के कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) ने विरोध जता दिया। इस मामले में जबलपुर से सांसद और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राकेश सिंह (BJP MP State President Rakesh Singh) ने बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि विधासनभा अध्यक्ष का यह निर्णय अभिभावक के लिहाज से नहीं है। निर्णय को अलोकतांत्रिक, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताते हुए कहा गया कि फैसला दलीय राजनीति से हटकर लिया जाना था। फैसला ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह राजनीतिक लिहाज से लिया गया है। इस मामले में प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। हम ऐसा करेंगे भी लेकिन, विधानसभा अध्यक्ष का फैसला न्यायोचित नहीं हैं।

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