Ayodhya Verdict: ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर भोपाल के थाने में शिकायत

Share

सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद व्यक्त किए थे सार्वजनिक सभा में अपने विचार, एडवोकेट की शिकायत पुलिस ने स्वीकारी

Ayodhya Verdict
ऑल इंडिया मजलिसे इतेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) के जहांगीराबाद थाने में सांसद असद्दुदीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सांसद पर आरोप हैं कि उन्होंने अयोध्या के फैसले (Ayodhya Verdict) के बाद भड़काऊ भाषण (Controversial Speech) दिया। आवेदन में दावा किया गया है कि उन्होंने मुस्लिम समाज (Muslim Society) को उकसाने का काम किया। इस संबंध में पुलिस को फेसबुक (Facebook) की लिंक भी दी गई है।

जानकारी के अनुसार शिकायत एडवोकेट पवन कुमार यादव (Advocate Pavan Yadav) ने की है। यह शिकायत जहाँगीराबाद थाने में हुई है। यादव ने अपने शिकायती आवेदन में कहा है कि सोशल मीडिया (Social Media) समेत कई अन्य विषयों पर प्रशासन ने धारा 144 लगाई थी। इन सबके बावजूद ओवैसी का भाषण फेसबुक पर प्रसारित किया जा रहा था। आवेदन में कहा गया हैं कि वह मुस्लिम समाज से सम्मान के बदले में भीख न लेने की अपील कर रहे थे। ओवैसी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) के अध्यक्ष है। एडवोकेट ने पुलिस से मांग की है कि ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह में मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसा नहीं करने पर धरना और प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है।

Ayodhya Verdict
जहाँगीबाद थाने में थाना प्रभारी को शिकायत सौंपते हुए एडवोकेट पवन यादव

एडवोकेट पवन यादव का दावा है कि भाषण सरकार और व्यवस्था को बिगाड़ने के उद्देश्य से दिया गया। पवन ने इस मामले में गवाह भी प्रस्तुत किए है। आवेदन में पूरे भाषण को लिखा गया है जो न्यायिक आदेश पर टिप्पणी की श्रेणी में आता है। इसलिए द क्राइम इन्फो (The Crime Info) भाषण के उन अंशों को बताना जनहित में उचित नहीं समझता है। पुलिस का कहना हैं कि आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में अभियोजन वकील से परामर्श के बाद कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें:   Bhopal Cyber Crime: एक साल तक सिर्फ एफआईआर का इंतजार
Don`t copy text!