Bhopal News: ओला ड्रायवर के अफेयर ने बढ़ाई पुलिस की मुश्किलें

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Bhopal News: राजधानी के चार थानों में पहुंच चुका है पति—पत्नी का विवाद, पत्नी पर निगरानी के लिए रखा था मोपेड पर जीपीएस, चूना भट्टी में हुआ विवाद तो थाने पहुंचा, पुलिस ने अपहरण, छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में दर्ज कर लिया प्रकरण

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सांकेतिक चित्र—साभार

भोपाल। यह कहानी एक्सट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ी है। जिसमें आरोपी ओला कैब का ड्रायवर है। पीड़िता विवाहित महिला है और उसके अफेयर की भनक पति को पहले से हैं। इस कारण वह निगरानी के लिए पत्नी के मोपेड पर जीपीएस लगाए हुए हैं। इससे पहले पति भोपाल (BhopalNews) शहर के तीन थानों में पहुंच चुका है। वह पत्नी की हरकतों से तंग आ गया था। ताजा मामला भोपाल शहर के चूना भट्टी थाना क्षेत्र में हो गया। यहां पति ने उसी ओला कैब ड्रायवर के साथ पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस के सामने पत्नी का कहना था कि वह उसका पीछा करता है। उसने ही अपहरण करने की कोशिश भी की। जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया।

एफआईआर में लगाई गई धाराओं को घटाया जाएगा

चूना भट्टी (Bhuna Bhatti) थाना पुलिस के अनुसार शिकायत 30 महिला ने दर्ज कराई है। वह बावडिया कला में रहती है। वह घरेलू काम करती है। पुलिस ने बताया कि इस मामले का आरोपी गोलू उर्फ कृष्णकांत (Golu@Krishnakant) है। वह ओला कंपनी (OLA Company) में कैब ड्रायवरी का काम करता है। वह कई बार उनके घर बुकिंग पर चला गया था। जिस कारण उसकी पीड़िता से पहचान हो गई थी। इसके बाद वह पति की गैरहाजिरी में भी आने—जाने लगा। दोनों के बीच यह मेल—मुलाकात घर के बाहर भी होने लगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता के पति ने इससे पहले शाहजहांनाबाद, शाहपुरा और गोविंदपुरा इलाके में पकड़ लिया था। तब भी वहां थाने में मामला पहुंचा था। लेकिन, महिला अगली बार ऐसा नहीं करने का बोलकर समझौता कर चुकी है। पति की तरफ से उस पर निगरानी भी की जाती है। इसलिए उसने मोपेड पर जीपीएस लगा रखा है। घटना वाले दिन पत्नी घर पर नहीं थी। जिस कारण पति जीपीएस की मदद से चूना भट्टी में पहुंच गया। यहां गोलू उर्फ कृष्णकांत के साथ पत्नी मिल गई। पति को देखकर आरोपी तो भाग गया लेकिन पत्नी थाने पहुंच गई। उसका कहना था कि आरोपी उसका पीछा करके बातचीत करने के लिए मजबूर करता है। इस मामले की जांच एसआई उदय सिंह (SI Uday Singh) कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 176/24 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर, सूत्रों ने बताया कि घटनाक्रम को समझे बिना बहुत संगीन धाराएं आरोपी पर लगा दी गई है। जिसको सबूत मिलने के बाद कम—ज्यादा करने का निर्णय लिया जाएगा।
(सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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