Chhatarpur News: जिले के एसडीओ ने पुजारी से पूछा क्यों न आपके खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए
भोपाल। मंदिर में होने वाली आरती को लेकर पुजारी को नोटिस थमाया गया है। आरती के दौरान सुबह—शाम तेज आवाज में बजने वाले चोंगे को लेकर यह कार्रवाई की गई है। यह आदेश बुधवार को सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। घटना मध्यप्रदेश के छतरपुर (Chhatarpur News) जिले की है। जिसके बाद आदेश को लेकर सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ आक्रोश सामने आने लगा।
तीन दिन के भीतर पुजारी को देना होगा जवाब
पुलिस सूत्रों के अनुसार यह नोटिस अनुविभागीय कार्यालय से जारी हुआ था। जिसकी एक—एक प्रतिलिपि छतरपुर सीएसपी और सिविल लाइन थाने के प्रभारी को दी गई। नोटिस नरसिंह मंदिर समिति (Narsingh Mandir Samiti) के पुजारी को दिया गया है। जिसमें नाम का उल्लेख नहीं हैं। वहीं नोटिस जारी करने वाले अफसर का भी नाम नोटिस में नहीं हैं। नोटिस में कहा गया है कि सुबह—शाम होने वाली आरती के कारण कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। जिसके कारण आस—पास रहवासियों को समस्या आ रही है। इसलिए क्यों न आपके खिलाफ कोलाहल अधिनियम 1985 के अधीन धारा 6—2— और 10—2— में कार्रवाई की जाए। इस संबंध में तीन दिनों के भीतर में जवाब देने के लिए नोटिस में कहा गया है। यह आदेश सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो गया। जिसके बाद काफी आलोचना की जाने लगी। हालांकि कुछ लोगों ने प्रशासन के आदेश पर समर्थन भी किया है। सोशल मीडिया में वायरल इस आदेश की पुष्टि द क्राइम इंफो नहीं करता है।
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