लालची टीआई को पाँच साल की सजा

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छतरपुर की अदालत ने सुनाया फैसला, पांच हजार की ली थी रिश्वत

भोपाल। छतरपुर की विशेष अदालत ने एक टीआई को सजा सुनाई है। मामला एक आरोपी को बचाने से जुड़ा है। प्रकरण की जाँच लोकायुक्त पुलिस ने की थी। टीआई को पुलिस ने रिश्वत लेते हुए दबोचा था।

जानकारी के अनुसार अदालत ने टीआई को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना चुकाने की सजा दी है। इस मामले में टीआई का साथ देने वाले एक अन्य आरोपी को भी चार साल की सजा दी गई है। थाना प्रभारी ने 20 हजार रिश्वत मांगी थी। थाना प्रभारी और उसके साथी को लोकायुक्त पुलिस ने 5 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा था। विशेष न्यायाधीश आरके गुुप्त की कोर्ट ने 27 फरवरी को फैसला सुनाते हुए थाना प्रभारी को पांच साल की कठोर कैद के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना और उसके साथी को चार साल की कठोर कैद के साथ 10 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनो आरोपियो को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया है।

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