Bhopal Court News: घोटालेबाज अफसरों की जमानत निरस्त

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Bhopal Court News: केंद्र की स्कीम पर सात करोड़ रुपए की रकम का किया था घोटाला

Bhopal Court News
फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भाोपाल। मध्य प्रदेश (MP Court News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) स्थित जिला अदालत में न्यायाधीश राकेश शर्मा (Justice Rakesh Sharma) की अदालत ने घोटालेबाज अफसरों की जमानत निरस्त कर दी। अफसरों ने झूठा फंसाने का आरोप लगाते हुए अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया गया था। अदालत में दलील पेश करते हुए अभियोजन पक्ष ने तर्क पेश किया कि अफसरों ने सरकारी बजट की धनराशि को हथियाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। यदि इन्हें जमानत मिली तो आरोपी गवाह और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

दैनिक वेतन भोगी से रेगुलर कर्मचारी बना

जिला अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से अमित राय (Amit Rai) ने दलीलें पेश की थी। उन्होंने बताया कि आरोपी गोविंद जेठानी (Govind Jethani), अनिता रायकवार (Anita Raikwar), एसके वामनकर (SK Vamankar) और एसके थापक (SK Thapak) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इन आरोपियों का सहयोग भवानी (Bhavani), भाउराव भलावी (Bhaurao Bhalavi) और अनिल पोलघंटवार (Anil Polghantwar) करते थे। इन्हीं तीन आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। भवानी अनुसूचित जाति विकास विभाग (Bhopal Schdule Cast Scheme Scam) में स्थित आयुक्त कार्यालय में तैनात था। वह 1986 से 1991 के बीच दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था। उसको 1991 में दैवेभो से नियमित करते हुए भृत्य बनाया गया था।

ऐसे करते थे फर्जीवाड़ा

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अभियोजन से संबंधित सांकेतिक चित्र

अमित राय ने बताया कि भवानी जिला कोषालय में बिल लगाकर चैक हासिल करता था। यह चैक वह कैशियर को पहुंचाता था। इसी तरह भाउराव भलावी 1987 से भृत्य के पद पर था। अनिल पोलघंटवार 1987 से सहायक ग्रेड—3 के पद पर तैनात था। आरोपियों के भारतीय स्टेट बैंक में सैलरी खाते थे। आरोपियों ने इन्हीं खातों पर केंद्र की स्कीम की जारी बजट की राशि को जमा किया था। यह घोटाला करीब सात करोड़ रुपए का था। पूर्व में भी इस मामले से जुड़े आरोपियों की जमानत अदालत ने खारिज की है।

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