Bhopal Crime News: दुकान में तोड़—फोड़ के चलते व्यापारी को हुआ था दो लाख का नुकसान
भोपाल। थाने में दर्ज एफआईआर वापस लेने के लिए एक आरोपी पीड़ित परिवार के घर पहुंच गया। घटना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) के दो थाना क्षेत्रों की है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी थानों में मारपीट और तोडफोड़ के मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने एक महीने पहले व्यापारी की दुकान में तोड़फोड़ की थी। दुकान में व्यापारी को दो लाख रूपयों का नुकसान हुआ था। जिसका अदालत में केस चल रहा है। आरोपी उसी मामले में व्यापारी पर अदालत के सामने बयान बदलने पर दबाव (Bhopal Case Withdraw Threat) डाल रहे है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
दुकान को लेकर हुआ विवाद
हनुमानगंज थाना पुलिस ने बताया वाहिद पिता गफ्फार उम्र 40 साल निवासी हदीश मस्जिद के सामने न्यू कबाड़खाना में रहता है। वाहिद (Wahid) कूलर बनाने का काम करता है। एहले हदीश मस्जिद के मार्केट में वह दुकान लगाता है। दुकान 18 साल से किराए पर है। पिछले महीने 25 सितबंर की दोपहर नमाज के बाद आरोपी मुजीब उर रहमान (Mujib Ur Rehman), सुलेमान, हफीज (Hafiz) और मोनू ने उसकी दुकान में आकर दुकान का सामान जबरदस्ती सड़क पर फेंक दिया था। उस समय दुकान पर भतीजा आदिल (Adil) और बडा भाई खालिद (Khalid) भी थे। चारों लोगों ने उनके साथ गाली—गलौज कर मारपीट की थी।
मुकदमा हुआ था दर्ज
वाहिद ने बताया उस मामले में बडे भाई खालिद भोपाल केयर अस्पताल (Bhopal Care Hospital) में भर्ती थे। मारपीट से उसके भतीजे आदिल को हाथ में चोट आई थी। चारों की शिकायत हनुमानगंज थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 294/323/427/506/34 (गाली देने, मारपीट करने, तोड़फोड़ करने, धमकाने और एक से अधिक आरोपी) का मुकदमा दर्ज किया था। दुकान में तोड़फोड़ के कारण दो लाख रूपयों का नुकसान हुआ था। गुरूवार शाम वाहिद घर के पास ऐहले हदीस मस्जिद मेन रोड पर था। तभी शाम सात बजे सुलेमान (Suleman), मुजीब उर रहमान और मोनू (Monu) आ गए।
अदालत में बयान बदलो
वाहिद ने बताया तीनों आकर उसे धमकाने लगे। धमकाते हुए आरोपी बोला जो मुकदमा तुमने दर्ज कराया है। उसे वापस लो और अदालत में तीनों के खिलाफ गवाही दी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इंकार करने पर तीनों धमकाते हुए वहां से चले गए। पुलिस ने धारा 294/506/195ए/34 (गाली देने, धमकाने, मुकदमा वापस लेने और एक से अधिक आरोपी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इधर, गौरवी सेंटर जेपी अस्पताल के नजदीक शहनाज खान (Shahnaz Khan) पति मोहम्मद रियाज उम्र 37 साल ने आरोपी सचिन शर्मा के खिलाफ धारा 341/195ए (रास्ते में रोकना और केस वापस लेने की धमकी) का मुकदमा दर्ज कराया है।
खबर के लिए ऐसे जुड़े
हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9425005378 पर संपर्क कर सकते हैं।