Bhopal Suicide News: सीनियर छात्र की छेड़छाड़ से तंग होकर किशोरी ने दी थी जान

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Bhopal Suicide News: आईपीसी 305 के तहत केस दर्ज, जिसमें दस साल से लेकर फांसी की हो सकती है सजा

Bhopal Suicide News
सांकेतिक चित्र

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Suicide News) के निशातपुरा इलाके में एक नाबालिग की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने धारा 305 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस धारा के अधीन दोष सिद्ध होने पर फांसी से लेकर आजीवन कारावास या फिर दस साल की सजा का प्रावधान है। पुलिस को सुसाइड नोट मिला था। जिसके आधार पर पुलिस ने यह धारा लगाई है। अमूमन पुलिस अब तक धारा 306 लगाती रही है। लेकिन, इस केस को पुलिस ने काफी संजीदगी से लिया है।

स्कूल के सीनियर छात्र से थी परेशान

निशातपुरा थाना पुलिस के अनुसार सोमवार रात ग्याहवीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाई थी। पुलिस ने 12वीं में पढऩे वाले छात्र संदीप शाक्य (Sandip Shakya) को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई दिनों से पीड़ि़ता को स्कूल आते-जाते छेड़छाड़ करता था। इसी बात से तंग आकर किशोरी ने फांसी लगाई थी। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 305 के तहत आरोपी को दस साल से अधिक और मृत्युदण्ड तक की सजा का प्रावधान है। आरोपी को आज दोपहर बाद पुलिस कोर्ट में पेश करने जा रही है।

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