Bhopal News: सरकार ने जेल बंदियों को तीन सौ दिन की दी थी पैरोल
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज (Bhopal News) गांधी नगर थाने से मिल रही है। मामला केंद्रीय जेल गांधी नगर का है। यहां से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिले पैरोल का मामला है। जेल बंदी (Bhopal Prisoner News) को तीन सौ दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। जेल बंदी बलात्कार के मामले में दोषी करार (Bhopal Rape News) दिया गया था। पुलिस को यह जानकारी जेल विभाग की तरफ से मिली थी।
आजीवन कारावास की हुई थी सजा
गांधी नगर थाना पुलिस ने रविवार रात साढ़े आठ बजे धारा 224 अभिरक्षा से फरार का मामला दर्ज किया है। शिकायत केंद्रीय जेल भोपाल के जेल प्रहरी अनुज ठाकरे ने दर्ज कराई है। फरार बंदी लाड सिंह पिता राम प्रसाद उम्र 50 साल है। लाड सिंह (Laad Singh) धमौती थाना सिहोर का रहने वाला है। उसके खिलाफ धारा 366/376/5/6 (झांसा देकर ले जाना, बलात्कार और पोक्सो एक्ट) का मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह केंद्रीय जेल भोपाल में बंदी था। कोरोना काल में उसे तीन सौ दिन की पैरोल मिली थी। पैरोल अवधि रविवार 03 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी। आरोपी के वापस नहीं आने पर उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है।
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