Bhopal Crime News: जूस व्यापारी ने मजदूर को बुरी तरह से पीटा
भोपाल। शराब के लिए रंगदारी दिखाने के दो मामले सामने आए हैं। इधर, एक मजदूर की जूस कारोबारी ने बुरी तरह से पिटाई लगा दी। दोनों घटनाएं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) की हैं। तीनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
टमाटरों का किया नुकसान
हनुमानगंज थाना पुलिस ने बताया अब्दुल अनीस पिता अब्दुल गफ्फूर उम्र 23 साल ने शिकायत दर्ज कराई है। अनीस (Abdul Anis) ने बताया वह सब्जी मंडी रेनू वाली गली थाना मंगलवारा क्षेत्र का रहने वाला है। नवबहार सब्जी मण्डी मेें टमाटरों का ठेला लगाता है। रविवार रात वह दुकान पर था, तभी मंगलवारा का बदमाश अकरम उसके पास आ गया। वह शराब के लिए मांगने (Bhopal Adibaji Case) लगा। मना करने पर आरोपी ने अनीस को गाली देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर आरोपी टमाटरों पर चढ़ गया और अनीस के साथ हाथापाई पर उतर आया।
ससुराल जाते समय रोका
अनीस ने बताया आसपास के लोगों ने झगड़ा शांत कराया था। पुलिस ने आरोपी अकरम के खिलाफ धारा 327/294/323/427/506 (अड़ीबाजी, गाली देने, मारपीट, तोड़फोड़ और धमकाने) का मुकदमा दर्ज किया है। इधर, अब्दुल रहीम उर्फ गोलू (Abdul Rahim@Golu) पिता सगीर उम्र 22 साल निवासी अन्ना नगर थाना निशातपुरा का रहने वाला है। रहीम ईदगाह हिल्स में फलों का ठेला लगाता है। रविवार दोपहर तीन बजे रहीम ससुराल जा रहा था। तभी अनस उर्फ दाना (Anas@Dana) ने रास्ता रोक लिया। अनस शराब पीने के लिए एक हजार रुपए मांगने लगा। इंकार करने पर आरोपी ने रहीम के साथ गाली गलौज मारपीट कर दी। आरोपी अनस उर्फ दाना के खिलाफ धारा 341/327/294/323/506 (रास्ता रोकना, अड़ीबाजी, गाली देना, मारपीट करना और धमकाना) का मामला दर्ज किया है।
थाना का निगरानी बदमाश
गौतम नगर थाना पुलिस ने बताया अनस उर्फ दाना निगरानी बदमाश है। आरोपी के पहले भी मारपीट और अड़ीबाजी के मुकदमे दर्ज हैं। इधर, निशातपुरा थाना पुलिस ने बताया कमल सिंह रजक (Kamal Singh Rajak) शिव नगर फेस—3 थाना छोला मंदिर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रविवार को कमल गल्ला मंड़ी गेट करोंद जूस की दुकान पर गया था। जूस की दुकान पर किसी बात में कमल और दुकान वाले के बीच बहस होने लगी। झगड़े में दोनों में से किसी एक व्यक्ति ने लोहे की राड से कमल पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी नितिन (Nitin) और प्रकाश (Prakash) के खिलाफ धारा 324/294/323/506/34 (धारदार हथियार से वार, गाली देने, मारपीट करने, धमकाने और एक से अधिक आरोपी) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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