Bhopal Property Fraud: सहकारिता निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने संचालक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, जमीन बेचने से लेकर अन्य वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करेगी पुलिस
भोपाल। गौरव गृह निर्माण समिति में हुए कथित विवाद की स्थिति की जांच अब पुलिस को सौंप दी गई है। इससे पहले सहकारिता निरीक्षक ने मामले की जांच की थी। यह मामला भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के शाहपुरा थाना क्षेत्र की है। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि सोसायटी के चुनाव मनमाने तरीके से कराए गए थे। अब आगे की जांच शाहपुरा थाना पुलिस करने जा रही है। इससे पहले शाहपुरा थाना पुलिस ने बुधवार रात जालसाजी का प्रकरण दर्ज कर लिया है।
इन धाराओं में दर्ज किया गया है प्रकरण
शाहपुरा (Shahpura) थाना पुलिस के अनुसार गौरव गृह निर्माण समिति (Gaurav Grih Nirman Society) नवंबर, 2011 में बनीं थी। जिसमें विनय मदान और जेएस मदान (JS Madaan) सदस्य थे। इस समिति के 2019 में हुए चुनाव में मनोज कुमार साहू (Manoj Kumar Sahu) को संचालक चुना गया था। इसी निर्वाचन के खिलाफ सहकारिता विभाग में शिकायत हुई थी। जिसकी प्राथमिक जांच सहकारिता निरीक्षक आरके कातूलकर ने(RK Katulkar) की थी। उन्होंने पाया कि 2019 के चुनाव में विनय मदान और जेएस मदान के हस्ताक्षर फर्जी थे। गड़बड़ी को पकड़ते हुए मामला आपराधिक मानते हुए सहकारिता विभाग ने जांच प्रतिवेदन पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में अभी आरोपी मनोज कुमार साहू को बनाया गया है। जिसकी शिकायत थाने में विनय मदान (Vinay Madaan) पिता सुभाष मदान ने दर्ज कराई थी। वे मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित शिव आंगन (Shiv Angan) सलैया में स्थित फ्लैट में रहते हैं। मामले की जांच एसआई उपेंद्र सिंह (SI Upendra Singh) ने शुरु कर दी है। पुलिस ने 281/24 धारा 406/420/467/468/471 (गबन, जालसाजी और दस्तावेजों की कूटरचना का प्रकरण) दर्ज कर लिया है। यह प्रकरण 11 सितंबर की दोपहर लगभग पौने एक बजे दर्ज की गई है। पुलिस अब इस मामले में 2019 से अब तक बेची गई संपत्ति के अलावा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति से लेकर अन्य भूमिका का पता लगाएगी। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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