Bhopal Court News: पुलिस ने नहीं की सुनवाई तो अदालत के आदेश पर दर्ज करना पड़ा मुकदमा, जीएसटी अधिकारी के खिलाफ जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के आदेश
भोपाल। जीएसटी अधिकारी के खिलाफ जालसाजी और गबन का प्रकरण दर्ज हुआ है। यह प्रकरण भोपाल कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। जिसमें भोपाल (Bhopal Court News) शहर के पिपलानी थाना पुलिस को एफआईआर में जांच करके रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने के आदेश हुए हैं। जीएसटी अधिकारी के खिलाफ उनकी वयोवृद्धा मां ने धोखे से पैसा निकालने और संपत्ति को बेचने के संगीन आरोप लगाए हैं। इससे पहले थाना पुलिस ने वृद्ध महिला की शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। जिस कारण महिला को न्यायालय जाना पड़ा था।
डॉक्टर थे पिता जिनके वेतन और पेंशन की राशि का किया गया गबन
पिपलानी (Piplani) थाना पुलिस के अनुसार इस संबंध में रंजना भसीन (Ranjna Bhasin) पति स्वर्गीय बृजमोहन भसीन उम्र 71 साल ने पुलिस थाने में पहले शिकायत की थी। वह कई बार अधिकारियों के पास भी पहुंची। लेकिन, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसलिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद पुलिस को जांच करके रिपोर्ट पेश करने बोला। रंजना भसीन पिपलानी थाना क्षेत्र स्थित नीरजा नगर (Neerja Nagar) फेस—2 में रहती है। वह घरेलू काम करती है। उसके पति बृजमोहन भसीन (Brajmohan Bhasin) डॉक्टर थे। उनका निधन 2018 में हो गया था। उनकी मौत के बाद खाते में जमा रकम नॉमिनी रंजना भसीन को मिल गई थी। पति की पेंशन और एफडी करीब 65 लाख रुपए थी। आरोप है कि यह रकम उनके बेटे अंकित भसीन (Ankit Bhasin) ने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके निकाल ली है। इस बात की जानकारी उनको भी नहीं लगी। बेटा सीहोर (Sehore) जिले में जीएसटी ऑफिस (GST Office) में जॉब करता है। मामले की जांच एसआई आनंद सिंह परिहार (SI Anand Singh Parihar) को सौंपी गई है। पीड़िता का आरोप है कि पति—पत्नी के संयुक्त नाम पर मौजूद जमीन को भी बेटे ने बेच दिया है। इन सभी तकनीकी बिंदुओं पर होने वाली जांच रिपोर्ट बनाकर पुलिस को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करने के आदेश हुए हैं। पुलिस ने फिलहाल 09 दिसंबर की रात लगभग पौने नौ बजे प्रकरण 903/24 दर्ज कर लिया है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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