Media Threat News: शिकायत करने वाले डॉक्टर सवाल पूछने पर मीडिया की नजदीकियां गिनाने लगे, पुलिस बोली चार्जशीट दाखिल
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भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज अशोका गार्डन थाने में दर्ज एक जालसाजी के मामले से जुड़ी है। इस मामले की आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लगभग तेरह महीने बाद मिली जमानत के बाद वह न्यूज वेबसाइट के हेल्प लाइन नंबर पर कॉल करके झूठे केस में फंसाने की धमकी (Media Threat News) दे रही है। उन्होंने दो बार कॉल करके साइट से उनके खिलाफ दर्ज न्यूज को डिलीट न करने पर महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित आयोगों में शिकायत करने की भी धमकी दी है।
यह बोलकर किया गया फोन
द क्राइम इंफो के हेल्प लाइन नंबर में 19 नवंबर की रात लगभग आठ बजे कॉल आया था। कॉल करने वाली महिला ने अपना परिचय नहीं दिया था। लेकिन, उनके तरफ से झूठे मामले में फंसाने की दी गई धमकी की डीपी में डॉली कुमारी नाम लिखा था। हमारे पास वह बातचीत की आडियो मौजूद है। जिसमें वह आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल कर रही है। उनका दावा था कि प्रकाशित समाचार को लेकर हमारे पास कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं। इसलिए हमने पूरे मामले में जाकर विस्तृत पड़ताल की है। हम अपने पाठकों को यकीन दिलाने चाहते हैं कि पत्रकारिता मानकों का सदैव पालन करते आए हैं। यह आगे भी जारी रखेंगे। इसलिए इस पूरे मामले में तह तक जाकर पड़ताल की गई। फिर सच्चाई सार्वजनिक करने का फैसला लिया गया।
शिकायत करने वाले डॉक्टर ने गलत मतलब निकाला
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यह पूरा मामला अशोका गार्डन थाने से जुड़ा है। यहां 03 अक्टूबर, 2020 को 660/2020 में धारा 420/406 (जालसाजी और गबन) का केस दर्ज किया था। इस मामले की शिकायत डॉक्टर सुधांशु चक्रवर्ती (Doctor Sudhanshu Chakravarti) ने दर्ज कराई थी। उनका यहां ओल्ड अशोका गार्डन में आयुष अस्पताल है। उन्होंने ही डॉली कुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। घटना फरवरी से मई, 2020 के बीच हुई थी। डॉली कुमारी पर आरोप था कि उन्होंने शेयर बाजार में निवेश कराने के नाम पर 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। यह मुकदमा एसआई पवन सेन (SI Pavan Sen) ने दर्ज किया था। फिलहाल वे अयोध्या नगर थाने में तैनात हैं। फोन आने के बाद डॉक्टर से प्रतिक्रिया मांगी गई तो वे कहने लगे कि वे मीडिया के बहुत लोगों को जानते हैं। वे कहने लगे आप परेशान मत होईए। जब उन्हें पूरी बातें बताई गई तो वे उसका दूसरा ही मतलब निकालने लगे। हालांकि यह संपर्क उनसे आमने—सामने मुलाकात करके पक्ष जानने के लिए किया गया था।
यह है पूरे मामले की मैदानी हकीकत
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फोन पर धमकी मिलने के बाद जब वास्तविकता पता लगाई गई तो असलियत निकलकर सामने आई है। आरोपी डॉली कुमारी जो दरभंगा के बिहार (Bihar) में रहती है। उन्हें अशोका गार्डन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। फिर उनकी तरफ से नवंबर, 2020 में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। भोपाल अदालत में जमानत का उन्हें लाभ नहीं मिला था। हालांकि डॉली कुमारी 3 जुलाई, 2021 को जमानत में रिहा हुई थी। इसी मामले में जमानत में आने के बाद मीडिया रिपोर्टिंग पर वे बिफर रही है। जबकि दूसरी मैन स्ट्रीम मीडिया ने तब भी कवरेज किया था। अदालत को उनके धमकाने की जानकारी देकर जमानत को खारिज करने के लिए भी अपील की जा सकती है। यह जानते हुए भी वे समाचार को न हटाने पर धमका रही है।
पत्रकारिता के लिए वचनबद्ध
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पुलिस ने इस मामले में चालान पेश कर दिया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए अभी रिपोर्टिंग की जाना न्यायोचित नहीं है। हालांकि हमारी इस खबर पर नजर रहेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19—1—ए में बोलने की आजादी देश के हर नागरिक को दी गई है। इन्हीं अधिकारों के तहत मीडिया पालन करते हुए कार्य करता है। इसमें इंटरनेट मीडिया भी शामिल है। इन नियमों के तहत ही सोशल मीडिया भी काम करते हैं। द क्राइम इंफो की संस्था में दो दशक से अधिक पत्रकारिता कर चुके अनुभवी व्यक्ति सेवाएं दे रहे हैं। हम किसी व्यक्ति अथवा संस्था का पक्ष नहीं लेते हैं। हमारी हरसंभव कोशिश होती है कि जिन पर आरोप है उनका भी पक्ष लिया जाए। ऐसा करते वक्त कभी संपर्क होता है तो कभी संपर्क नहीं हो पाता। हम सूचनाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और पत्रकारिता नियमनों का पालन करते हुए इसे यूं ही जारी रखेंगे।
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