MP Vyapam Scam: पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा, पांच जालसाज दोषी करार

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MP Vyapam Scam: अदालत ने दी 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा, सीबीआई कर रही थी जांच

Bhopal Vyapam Scam
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं भर्ती परीक्षा घोटाले के एक मामले में भोपाल जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यह पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली से जुड़ा है। ​जिसके पांच आरोपियों को 7—7 साल की सजा और 10 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा दी है। इस मामले की शुरूआती जांच स्पेशल टास्क फोर्स ने की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को सौंपा गया था। यह फैसला सीबीआई व्यापमं प्रकरण (MP Vyapam Scam) के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया की अदालत ने सुनाया है।

ऐसे किया गया था फर्जीवाड़ा

भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भोपाल एसटीएफ ने अपराध 08/2015 दर्ज किया था। जिसकी आगे की जांच सीबीआई की विशेष टीम ने की थी। सीबीआई के लोक अभियोजक मनुजी उपाध्याय  ने बताया कि 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। यह परीक्षा 07 अप्रैल, 2013 को आयोजित हुई थी। जिसमें 04 परीक्षार्थियों कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह और सुरेश सिंह (Suresh Singh) ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को उसमें बैठाया था। नागेंद्र सिंह (Nagendra Singh) के स्थान पर रवि कुमार राजपूत ने परीक्षा दी थी। चारों परीक्षार्थी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पास की थी। न्यायालय ने 32 गवाहों, 220 दस्तावेजों और 19 आर्टिकल के आधार पर 04 परीक्षार्थियों कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह और सुरेश सिंह के साथ प्रतिरूपक रवि कुमार को दोषी करार दिया।

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