MP Vyapam Scam: अदालत ने दी 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा, सीबीआई कर रही थी जांच
भोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं भर्ती परीक्षा घोटाले के एक मामले में भोपाल जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यह पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुई धांधली से जुड़ा है। जिसके पांच आरोपियों को 7—7 साल की सजा और 10 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा दी है। इस मामले की शुरूआती जांच स्पेशल टास्क फोर्स ने की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को सौंपा गया था। यह फैसला सीबीआई व्यापमं प्रकरण (MP Vyapam Scam) के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया की अदालत ने सुनाया है।
ऐसे किया गया था फर्जीवाड़ा
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