MP Economic Fraud Case: IPS School संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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शैल कंपनियों में पैसा डालकर की टैक्स चोरी, जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने अशोक नंदा के खिलाफ दर्ज किया मामला

MP Economic Fraud Case
आईपीएस स्कूल संचालक अशोक नंदा

भोपाल। (Bhopal Crime News In Hindi) मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) के आईपीएस स्कूल (IPS School) संचालक अशोक नंदा (Ashok Nanda) के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा (Bhopal Fraud Case) दर्ज हुआ है। नंदा पर आरोप है कि उन्होंने स्वास्थय विभाग के ठेके सरकार से लिए थे। लेकिन, सप्लाई बोगस फर्म से दिखाई गई थी। वहीं जब भुगतान हुआ तो उसका पैसा शैल कंपनियों (Bhopal Bogus Firm) के खाते में डाला गया। मामले की जांच मध्यप्रदेश में आर्थिक प्रकोष्ठ विंग (Madhya Pradesh Economic Offense Wing) कर रही थी। यह घोटाला 2008 का बताया जा रहा है।

ईओडब्ल्यू के अनुसार अशोक नंदा को 2004 से 2008 के बीच स्वास्थ्य विभाग के ठेके मिले थे। यह ठेके दवा और उपकरणों की सप्लाई के थे। यह ठेके मेसर्स नेप्च्यून रेमेडीज, मेसर्स नेताम इंडस्ट्रीज और मेसर्स छत्तीसगढ़ फार्मास्यूटीकल्स नाम की फर्म से लिए थे। ठेकों के बदले सरकार की तरफ से इन तीनों फर्म में भुगतान किया गया था। यहां तक तो कोई गड़बड़ी नहीं की गई। लेकिन, अशोक नंदा ने यहां से फर्जीवाड़ा शुरु किया। शिकायत हुई थी कि अशोक नंदा ने इस रकम को कोलकाता में 21 फर्जी शैल कंपनियों के खातों में जमा कराई है। इसकी ही शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू कर रही थी।

जांच में पता चला कि अशोक नंदा कंपनी के संचालक थे। इनके बैंक खाते महानगर सहकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और झरनेश्वर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित में थे। ईओडब्ल्यू ने बताया कि इन तीनों बैंकों से कोलकाता के उन खातों की जानकारी जुटाई जा रही है जहां पैसा जमा कराया गया है। शैल कंपनियों के वाणिज्यक कर विभाग से संबंद्ध नहीं पाया गया।

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