Fake Medical Institute: एडमिशन लेने पर 42 तरह की एलोपैथिक दवाओं के जरिए इलाज कराने का सर्टिफिकेट बांट रहा था
भोपाल। फर्जी मेडिकल एंट्रेस देने वाली एक संस्था के संचालक को दोषी करार दिया गया है। उसका भंड़ाफोड़ लगभग बारह साल पहले भोपाल (Fake Medical Institute) सीएमओ की रिपोर्ट से उजागर हुआ था। जिसमें कोला रोड थाने में जालसाजी का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में न्यायाधीश राजकुमार तोरनिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने तीन साल की सजा और पांच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
यह बोलकर दे रहा झांसा
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