Bhopal Crime News: पुलिस का दावा जख्मी व्यक्ति को वजह की नहीं है जानकारी, कमरे में बंद कर युवक को पिलाई शराब
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) के निशातपुरा थाने में कर्मचारी मौज उड़ा रहे हैं। निगरानी करने वाले अफसर मौन है। अगर ऐसा नहीं है तो यहां के स्टाफ को सख्त संदेश देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। थाने में हर अपराध पर पर्दादारी होती है। धारा का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। पुलिस थाने में चल रही इस परंपरा की कड़ियों में एक नया मामला जुड़ा है। यहां एक व्यक्ति को चाकू मारकर लहुलूहान किया गया है। चाकू मारने वाला व्यक्ति अनजान है। पुलिस वजह पूछने पर जांच का राग गाते हुए एक बार फिर गंभीर मामले को हल्का कर दे रही है।
न रोका न टोका, सिर्फ चाकू मारा
निशातपुरा थाना पुलिस ने बताया गुलनवाज (Gulnavaj) पिता अब्दुल कय्यूम उम्र 40 साल को 12 नवंबर की शाम सात बजे किसी ने छुरी मारकर जख्मी कर दिया। गुलनवाज की शिकायत पर पुलिस ने रात साढ़े दस बजे अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 324 का मुकदमा दर्ज किया हैं। गुलनवाज ने बताया वह मदरसे के सामने संजय नगर में रहता हैं। घटना वाली शाम वह नाई की दुकान से शेव कराकर घर लौट रहा था। तभी किसी अंजान व्यक्ति ने पीछे से उसके बाएं हाथ में छुरी से हमला कर भाग गया। खून से लथपथ हालत में गुलनवाज को प्रॉमिस अस्पताल (Bhopal Promise Hospital) में भर्ती कराया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी पैदल आया था।
पुलिस को टिंगू की तलाश
टीटी नगर थाना पुलिस ने बताया निखिल चौहान (Nikhil Chouhan) पिता जितेंद्र उम्र 21 साल के साथ 11 नवंबर को आरोपी राजू ननावरे (Raju Nanaware) और बब्लू ननावरे (Bablu Nanaware) ने बंधक बनाकर मारपीट की हैं। पुलिस ने निखिल की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 342/294/323/506/34 (जबरन कमरे में बंद करना, गाली देना, मारपीट करना, धमकाना और एक से अधिक आरोपी) के तहत मुकदमा दर्ज किया हैं। निखिल ने बताया वह पंचशील नगर में रहता हैं। घटना वाली रात वह आरोपियों के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी दोनोें ने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर लिया। जिसके बाद दोनों ने उसे शराब पिलाई। उसके बाद टिंगू से बातचीत करने का विरोध जताते हुए हाथ मुक्कों से मारपीट की गई। मारपीट में उसकी दाहिनी आंख में चोट आई है।
पैसों की अड़ी डाली
टीटी नगर थाना पुलिस ने बताया मिताश कनोजिया (Mitash Kanoujiya) पिता मनोज उम्र 27 साल निवासी राजहर्ष कालोनी नयापुरा थाना कोलार रोड़ का रहने वाला हैं। मिताश ने बताया वह एलएनटी कंपनी बैगलूरु (LNT Bengluru) में जॉब करता हैं। कुछ समय पहले वह उसके बड़े पापा के साथ माता मंदिर में रहता था। लेकिन, उसका घर बनने के बाद वह कोलार चला गया। घटना वाली रात वह उसके बड़े पापा के घर खाना खाने आया था।
खाना खाकर रात साढ़े ग्यारह बजे वह टहल रहा था। तभी वहीं रहना वाला आरोपी गौरव गौड़ (Gaurav Goud) उसके पास आया। वह शराब के लिए एक हजार रूपए मांगने लगा। इंकार करने पर गौरव ने सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर उसकी कार में सामने वाले कांच में मार दिया। विरोध करने पर गौरव ने उसके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने धारा 327/294/323/427/506 (अड़ीबाजी करना, गाली देना, मारपीट करना, पत्थर मारकर कार का कांच तोड़ना और धमकाने) का मुकदमा दर्ज किया है।
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