Bhopal Property Fraud: कोर्ट ने भोपाल पुलिस को दिए थे आदेश, अब अमल में लाया जा रहा आदेश
भोपाल। राजस्थान से हाल ही में फरार चल रहे शातिर ठग सुनील टिबड़ेवाल को गिरफ्तार किया गया है। उसने कॉलोनी काटने के नाम पर कई रसूखदारों के साथ फर्जीवाड़ा किया है। अब इसी जालसाज के मामले में नया घटनाक्रम हुआ है। पुलिस ने उसके साथ पार्टनर में काम करने वाली महिला के खिलाफ जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया है। यह मामला भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के कोलार रोड थाना पुलिस ने दर्ज किया है। ऐसा करने के लिए भोपाल अदालत ने पुलिस को आदेश दिए थे।
यह कहानी बता रही है पुलिस
कोलार (Kolar Road) थाने में पदस्थ और मामले की जांच कर रहे सहायक उप निरीक्षक मनोज शर्मा (SI Manoj Sharma) ने बताया कोर्ट ने ज्योति गोयल के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे। वह श्यामला हिल्स इलाके में रहती है। वह जालसाज सुनील टिबड़ेवाल (Sunil Tibdewal) की सहयोगी है। ताजा मामला 2013 का है जिसमें गोविंदपुरा निवासी प्रकाश कुमार वाधवानी (Prakash Kumar Wadhwani) ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। वाधवानी पाइप बेचने का कारोबार करते हैं। उन्होंने 2013 में अग्रवाल कॉलोनी (Agrawal Colony) फेस—1 और फेस—2 में 10 प्लॉट बुक किए थे। यह सौदा 60 लाख रुपए में तय हुआ था। अनुबंध के वक्त 25 लाख रुपए दिए गए थे। इसके अलावा भी टुकड़ों में राशि दी गई थी। भुगतान के बावजूद आरोपियों ने प्लांट नहीं दिए। आरोपियों ने प्लाटों की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति को कर दी थी। प्रकाश कुमार वाधवानी की शिकायत कोलार थाने में दर्ज भी थी। शिकायत के बाद 2016 में ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सुनील टिंबरेवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद वह फरार हो गया था। अब पुलिस ने 88/24 धारा 420 (जालसाजी के तहत प्रकरण) दर्ज कर लिया है।
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