Bhopal News: वारदात के बाद पुलिस ने मान लिया नहीं हो सकती सामान की पहचान

Share

Bhopal News: न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी की शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज लेकिन उसको यह लिखकर पुलिस ने कबाड़ा कर दिया

Bhopal News
सांकेतिक चित्र

भोपाल। पुलिस के अधिकारी जनता के बीच विभाग की साख बनाने में जुटे हुए हैं। जिसके लिए कई अभिनव प्रयोग वे करते रहते हैं। लेकिन, कुछ ने तय कर लिया है कि ऐसा नहीं होने देना है। ऐसा ही एक रोचक मामला भोपाल (Bhopal News) शहर के कमला नगर इलाके में हुआ है। वारदात खड़ी मारूति कार से सायलेंसर चोरी से जुड़ा है। जिसकी एफआईआर में पुलिस ने एक ऐसा शब्द लिखा है जिससे चोरी गया सायलेंसर तलाशने को लेकर ज्यादा दबाव नहीं आएगा।

इस कारण यह धारा लगाती है पुलिस

कमला नगर (Kamla Nagar) थाना पुलिस के अनुसार 20 मई को 272/23 धारा 379/157—बी खुले स्थान से चोरी अदम शिनाख्ती मशरूका का प्रकरण दर्ज किया है। शिकायत थाने पहुंचकर श्रीधर बोधनकर (Shridhar Bodhankar)  पिता एसजी बोधनकर उम्र 59 साल ने दर्ज कराई है। वे कोटरा सुल्तानाबाद (Kotra Sultanabad) इलाके में रहते हैं और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (New India Insurance Company) में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कार (Car) एमपी—04—सीजी—7240 आखिरी बार 17 मई को चलाई थी। उसके तीन दिन बाद उन्होंने कार स्टार्ट की तो बहुत जोर से आवाज आई। मैकेनिक को दिखाया तो पता चला कि उनकी कार का सायलेंसर निकालकर ले गया। इस प्रकरण में धारा 157—बी का मतलब यह होता है कि ऐसा सामान जो एक जैसा हो जिसको पीड़ित का है अथवा नहीं पहचान स्थापित नहीं की जा सकती। यह धारा अमूमन गैस टंकी चोरी जैसी घटनाओं में भी पुलिस लगाती है।

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Bhopal News: लो फ्लोर बस की टक्कर से जख्मी 
Don`t copy text!