Bhopal Court News: डेढ़ करोड़ रूपए से अधिक की रिश्वत लेकर बनाई थी अघोषित प्रॉपटी, कोर्ट में जिरह के बाद न्यायाधीश ने किया आदेश पारित
भोपाल। एमपी में घूसखोर अफसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई में इसको मिसाल माना जा सकता है। प्रकरण एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर से जुड़ा है। इस संबंध में भोपाल न्यायालय (Bhopal Court news) ने उसकी डेढ़ करोड़ से अधिक कीमत की संपत्ति को राजसात करने के आदेश दे दिए हैं। यह निर्णय न्यायाधीश डॉं धमेन्द्र टाडा की अदालत ने पारित किए हैं।
इन व्यक्तियों के खिलाफ चल रही थी सुनवाई
भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी भवानी प्रसाद भारके (Bhawani Prasad Bharke) , माया भारके (Maya Bharke) , अमित भारके (Amit Bharke) और सुमित भारके (Sumit Bharke) के खिलाफ विशेष न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। भवानी प्रसाद भारके तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी थे। उनकी चल—अचल अनुपातहीन संपत्ति 1 करोड 57 लाख 97 हजार 272 रूपये पाई गई। जिन्हें राजसात करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले भवानी प्रसाद भारके के खिलाफ 2 नवंबर, 2011 को लोकायुक्त पुलिस संगठन ने प्रकरण 557/2011 दर्ज किया था। आरोपी भवानी प्रसाद भारके होशंगाबाद और खण्डवा में तैनात रहे थे। उनकी 1979 में भर्ती हुई थी। आरोपी का पुत्र अपने पिता की आय पर आश्रित था। उसका पृथक से कोई मकान नहीं पाया गया। आरोपी भवानी प्रसाद भारके आय के स्रोतों से संपत्ति से अर्जित कर भ्रष्टानचार से षडयंत्र पूर्वक निवेश करना पाया गया।
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