Bhopal CBI News: भोपाल एम्स के सस्पेंड डिप्टी डायरेक्टर की मुश्किलें बरकरार

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Bhopal CBI News: जिला अदालत से जमानत अर्जी हुई खारिज, हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी

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भोपाल एम्स, फाइल फोटो— ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। फार्मासिस्ट से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार भोपाल एम्स के डिप्टी डायरेक्टर की मुश्किलें बनी हुई है। वे फिलहाल जेल में हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह को एम्स ने सस्पेंड कर दिया था। इससे पहले उनकी जमानत अर्जी भोपाल जिला अदालत में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश (Bhopal CBI News) ने खारिज कर दी थी।

छुट्टी के कारण जेल में बितानी होगी कई रात

जानकारी के अनुसार भोपाल सीबीआई डीएसपी अतुल हजेला (CBI DSP Atul Hajela) के नेतृत्व में एक टीम ने 25 सितंबर को शाहपुरा इलाके से धीरेंद्र प्रताप सिंह (Dhirendra Pratap Singh) को दबोचा था। उन्हें एक लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा था। यह रकम एक फॉर्मासिस्ट से बिल भुगतान के बदले में मांगी जा रही थी। एक लाख नकद के अलावा एक लाख रुपए का चैक भी उन्होंने लिया था। उनकी तरफ से 12 अक्टूबर को जमानत अर्जी लगी थी। वह अर्जी जिला अदालत ने खारिज कर दी थी। धीरेंद्र प्रताप सिंह के घर से आय से अधिक संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। हाईकोर्ट में दीपावली अवकाश लगने वाला है। इसलिए अभी जल्द सुनवाई होना नजर नहीं आ रहा है।

सौतेले पिता को आजीवान कारावास

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल के गोविंदपुरा थाने में 26 सितंबर, 2018 को दर्ज नाबालिग से बलात्कार के मामले में भोपाल जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में दोषी ओमप्रकाश गिरी (Om Prakash Giri) को माना गया है। फैसला पॉक्सो के स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है। उसको बलात्कार करते हुए उसकी दूसरी पत्नी ने देख लिया था। नाबालिग से पूछा तो उसने बताया कि दोषी करार दिया गया व्यक्ति कई महीने से उसके साथ ऐसा कर रहा था। ओम प्रकाश गिरी को आजीवान कारावास के साथ—साथ 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई है।

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