Shajapur Court News: बलात्कार के चार मामले के आरोपियों की जमानत खारिज

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Shajapur Court News: शादीशुदा होने के बावजूद झूठ बोलकर की थी शादी

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शाजापुर जिला अदालत— फाइल फोटो

शाजापुर। बलात्कार से जुड़े अलग—अलग चार मामलों के आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत (Shajapur Court News) ने खारिज कर दी है। इसमें नाबालिग लड़की से ज्यादती का भी है। इसके अलावा एक शादीशुदा पुरुष ने अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी की थी। यह चारों प्रकरण मध्य प्रदेश (MP Court News) के शाजापुर जिला अदालत के हैं। अदालत ने सभी मामलों में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद यह फैसला लिया है।

गैंगरेप के आरोपी जेल में रहेंगे

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सांकेतिक चित्र

आरोपी शांतिलाल (Shantilal Gurjar) पिता बाबुलाल गूर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी बंजारी थाना अवंतिपुर बडोदिया की जमानत अदालत ने खारिज कर दी। घटना फरवरी, 2020 की थी। पीडिता और उसकी सास खेत पर चने काट रही थी। तभी बोलेरो से आए लाडसिंह (Laad Singh), शांतिलाल (Shanti Lal), इन्‍दरसिंह (Inder Singh), अर्जुन ने बोलेरो में पीड़िता से गैंगरेप किया था। सास ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी महिला को तराना ले गए। यहां रात भर चार आरोपियों ने गैंगरेप (Shajapur Gang Rape Case) किया था। दूसरे दिन गाडी से सीहोर लेकर गये। फिर शाम को आष्‍टा में पुरानी लॉज में लेकर गए थे। यहां भी उसके साथ गलत काम किया गया। इस मामले की शिकायत आईजी से हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

स्कूल से आते वक्त हुई थी गायब

इधर, एक अन्य मामले के आरोपी अर्जुन (Arjun Singh) पिता फुलसिंह उम्र 21 वर्ष निवासी पटाडिया नजदीक तहसील सोनकच्‍छ जिला देवास (Dewas) की जमानत आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी के खिलाफ सितंबर, 2020 में थाना अवंतिपुर बडोदिया में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी स्कूल से लौट रही छात्रा को झांसा देकर अगवा (Shajapur Kidnapping Case) कर ले गया था। आरोपी ने नाबालिग के माता—पिता को जान से मारने की धमकी देकर ज्यादती (MP Rape Case) की थी।

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नोटरी पर झूठ बोलकर की शादी

इधर, एक अन्य मामले के आरोपी दिनेश (Dinesh Purviya) पिता बद्रीलाल पूर्विया उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्‍बर 01 बंजीपुरा शुजालपुर सिटी की जमानत (Shajapur Court News) आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी के खिलाफ 09 अक्टूबर को शुजालपुर सिटी पर बलात्कार (Madhya Pradesh Rape Case) का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी दिनेश ने पीड़िता से झूठ बोलकर नोटरी पर शादी की थी। शादी के एक पखवाड़े बाद आरोपी के शादीशुदा होने का राज खुला था। उसके तीन बच्चे भी है।

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नाबालिग से की थी ज्यादती

आरोपी हेमन्‍त (Hemant Atariya) पिता रामसिंह अटारिया उम्र 19 वर्ष निवासी रनायल तहसील अवन्तिपुर बडोदिया की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। इस मामले की शिकायत 04 अक्टूबर को थाना अवन्तिपुर बडोदिया में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इससे पहले थाना पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट के बाद नाबालिग के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

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