Bhopal Rape Case: सब इंजीनियर के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज

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Bhopal Rape Case: आरोपी के मकान में कभी किराए से रहती थी पीड़िता

Bhopal Rape Case
सांकेतिक तस्वीर

भोपाल। सब इंजीनियर के खिलाफ बलात्कार (Bhopal Rape Case) का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता कभी आरोपी के मकान में ही किराए से रहती थी। घटना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के निशातपुरा इलाके की है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती से गलत काम को अंजाम दिया। युवती के परिजनों को इस बात की भनक लगी थी। परिवार दोनों के संबंधों को रिश्ते में बदलने के लिए भी तैयार था। हालांकि आरोपी ने युवती से शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद मामला थाने पहुंचा। इधर, पुलिस दावा कर रही है कि मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता का परिवार पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है।

मकान में रहने की वजह से हुई पहचान

निशातपुरा थाना पुलिस ने बताया 19 वर्षीय युवती थाना छोला इलाके की रहने वाली है। लड़की के पिता बस कंडक्टर है। घर में उसके माता—पिता और दो छोटे भाई है। युवती कक्षा 12वीं तक पढ़ी है। युवती के परिजन दो—तीन साल पहले पंचवटी इलाके में रहते थे। जहां रहते थे वहां आरोपी अंजनी शरण का भी मकान था। इस कारण अंजनी शरण और पीड़ित युवती के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। किराए का मकान खाली करने के बाद पीड़िता अपने मकान में चली गई थी। लेकिन, दोनों के बीच फोन पर अक्सर बातचीत हुआ करती थी।

शादी का दिया था झांसा

Bhopal Rape Case
सांकेतिक चित्र

युवती ने पुलिस को बताया कि अंजनी ने उसे नवीबाग माया इंक्लेव में किराए का मकान लिया था। यहां पर उसकी मुलाकात हुई थी। आरोपी ने उसी मकान में अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी करने का झांसा दिया। उस वक्त किराए के मकान में ही उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता का दावा है कि वहां कई बार आरोपी ने बलात्कार किया। आरोपी अंजनी शरण ने बातचीत करने के लिए फोन भी दिया था। इस फोन पर दोनों अक्सर बातचीत करते थे। इस बात की भनक एक दिन परिजनों को लग गई।

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पीड़िता नहीं कर रही सहयोग

पीड़िता ने परिजनों को बताया कि अंजनी से वह प्यार करती है। इसके अलावा उसने रिश्तों का राज खोल दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बाद में परिजनों के सामने अंजनी शरण शादी करने से मुकर गया। पुलिस ने आरोपी अंजनी शरण के खिलाफ धारा 376/376/2एन/ कई बार बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है। मामले में आरोपी अंजनी शरण की पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता का परिवार पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है। यहां तक की पीड़िता ने मेडिकल जांच भी कराने से इंकार कर दिया। इसके अलावा उपहार में मिला मोबाइल भी जब्त नहीं कराया है।

नवजात की हत्या के मामले में दूसरा मुकदमा

अयोध्या नगर थाना पुलिस ने बताया 19 वर्षीय युवती थाना क्षेत्र की रहने वाली है। युवती कक्षा पाचवीं क्लास तक पढ़ी लिखी है। उसके परिजन मजदूरी करते है। आरोपी बहादुर यादव पीड़िता के पड़ोस में रहता था। आरोपी शुरूआत से ही पीड़िता को घर से उसके साथ भागने को बोलता था। लेकिन, परिजनों के डर से पीड़िता हर बार इंकार कर देती थी। तभी आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम किया था। आरोपी मौका मिलने पर पीड़िता के सात गलत काम को अंजाम देता रहा। कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला की वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है।

नीची जाति बोलकर रिश्ता ठुकराया

पीड़िता ने जब यह बात आरोपी को बताई तो आरोपी उससे किनारा करने लगा। उसकी गर्भवती होने की जानकारी परिजनों को पता चल गई। परिजनों ने बहादुर यादव से शादी की बात की तो उसने जाति को आधार बनाकर शादी से इंकार कर दिया। परिजन बदनामी के डर के कारण बच्ची को घर से बाहर नहीं ले जा पा रहे थे। नौ महीने बाद पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। पीड़िता की मां ने पति की मदद से बच्ची का जन्म घर में ही करवाया था।

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दो दिन की बच्ची मौत के घाट उतारा

बच्ची के जन्म के दो दिन बाद पीड़िता की मां ने बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। उसने उसके छाती और पीठ पर धारदार हथियार से वार किया था। बच्ची के मरने के बाद उसे जी—सेक्टर शिव मंदिर के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस इस मामले में बच्ची के नाना—नानी को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं आरोपी के खिलाफ धारा 376/2एन 3/1डब्लू/3/2व्ही कई बार बलात्कार और एट्रो सिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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