Bhopal Cop News: भोपाल पुलिस कमिश्नर ने जिलाबदर का लिया पहला फैसला

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Bhopal Cop News: बीते चौबीस घंटों के दौरान बदमाशों के खिलाफ एक्शन, दूसरे बाउंड ओवर बदमाश ने नहीं माना कहना तो जेल भेजा

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाईन टीसीआई।

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Cop News) में 09 दिसंबर, 2021 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरु की गई। जिसके बाद एडीजी मकरंद देउस्कर को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया। पुलिस विभाग की तरफ से कोर्ट की मॉक ड्रिल के बाद आदतन बदमाशों पर निगरानी रखी गई। जिसके बाद शहर के दो बदमाशों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने फैसला लिया। इसके तहत एक बदमाश को जिलाबदर तो दूसरे बदमाश को बाउंड ओवर की शर्ते तोड़ने पर जेल भेजने का निर्णय लिया गया।

एक महीने पहले पेश किया था प्रकरण

भोपाल पुलिस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार छोला मंदिर थाना क्षेत्र के सक्रिय बदमाश विनय उपाध्याय पिता स्वर्गीय गिरीश उपाध्याय उम्र 23 साल को जिलाबदर का करने का निर्णय लिया गया। वह शिव नगर फेस—02 इलाके में रहता है। उसका जिलाबदर प्रकरण पुलिस कमिश्नर को 10 जनवरी, 2022 को पेश किया गया था। विनय उपाध्याय (Vinay Upadhyay) के विरूद्ध खिलाफ छोला मंदिर, ऐशबाग, पिपलानी, निशातपुरा थाने में अपराध दर्ज है। उसके खिलाफ 14 अपराध लूट, डकैती, अवैध शराब, चोरी के दर्ज हैं। विनय उपाध्याय को 07 फरवरी 2022 को जिलाबदर एक साल के लिए किया गया है। वह इस दौरान भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ, रायसेन, होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं में नहीं रह सकेगा।

समझाने के बावजूद नहीं माना बदमाश

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाईन टीसीआई।

इसी तरह पुलिस कमिश्नरी में आदतन अपराधी के जमानत शर्तो के उल्लंघन की भी कार्रवाई की गई है। उसको जेल भेज दिया गया है। आरोपी सलमू शेख पिता सेनदीन शेख उम्र 30 साल है। वह राजीव नगर झुग्गी बस्ती में रहता है। उसके खिलाफ 2016 से मारपीट, अडीबाजी, अवैध शस्त्र रखने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के 07 मुकदमे दर्ज हैं। कमला नगर थाना पुलिस ने 31 जनवरी, 2022 को उसको धारा 107,116(3) का नोटिस थमाया था। उसका प्रकरण एसीपी टीटी नगर (ACP Umesh Tiwari) की कोर्ट में पेश किया गया था। नोटिस में छह महीने तक शांति बनाए न रखने पर पचास हजार का बंध पत्र तथा इतनी ही राशि की प्रतिभूति निष्पादित करने के लिये आदेशित किया गया। इसके बावजूद 3 फरवरी को सलमू शेख (Salmu Sheikh) ने अड़ीबाजी की थी। जिसकी रिपोर्ट पर थाना कमला नगर थाने में 106/2022 धारा 327/294/323/506/34 भादवि 3(2)(5)(क) एससीएसटी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को 29 जुलाई, 2022 तक के लिए जेल भेज दिया गया है।

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