BMC News: नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने की थी मामले की जांच
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज नगर निगम (BMC News) स्थित बिल्डिंग परमिशन शाखा से जुड़ी है। यहां निगम कमिश्नर व्हीएस चौधरी कोलसानी ने दो सब इंजीनियर को पांच कॉलोनियों की जांच सौंपी थी। जिसमें बिना अनुमति कॉलोनी के आरोप प्रमाणित पाए गए। मामला आपराधिक था इसलिए रिपोर्ट थाने को केस दर्ज करने के लिए भेजी गई। इसमें एक सब इंजीनियर की शिकायत पर चार तो दूसरे एक अन्य सब इंजीनियर की शिकायत पर पांचवां मुकदमा दर्ज किया गया।
सब इंजीनियर ने पेश की रिपोर्ट
शाहपुरा स्थित भवन अनुज्ञा शखा में तैनात सब इंजीनियर अमित कुमार दुबे पिता स्वर्गीय चंद्रचूड दुबे उम्र 32 साल ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में आरोपी नार्थ टीटी नगर निवासी सुरेन्द्र त्यागी (Surendra Tyagi) है। शहीद हेमू कॉलोनी शाहपुरा निवासी अमित कुमार दुबे (Amit Kumar Dubey) ने बताया कि आरोपी ग्राम गौरा में अवैध कॉलोनी काट रहा था। दूसरा मुकदमा निलोफर सिद्दीकी पत्नी तलतयार सिद्धीकी और उनकी बेटी सारा सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज किया गया। दोनों ने यहां गांव गौरा में अवैध कॉलोनी काट दी थी। तीसरा मुकदमा बरखेड़ी कला निवासी हरिनारायण मारन (Harinarayan Maran) के खिलाफ दर्ज किया गया। उन्होंने भी ग्राम गौरा में ही अवैध कॉलोनी काट दी थी।
दूसरे अफसर ने दर्ज कराया पांचवां मुकदमा
चौथा मामला रोशन सिंह खुल्लर (Roshan Singh Khullar) के खिलाफ दर्ज किया गया। उनका एमपी नगर जोन—1 स्थित अटारी फार्मस प्रायवेट लिमिटेड नाम से संस्था है। इसी तरह पांचवां मुकदमा शहीद हेमू कॉलोनी निवासी अंकित शाक्य पिता धनश्याम शाक्य उम्र 27 साल ने दर्ज कराया। शाहपुरा स्थित भवन अनुज्ञा शाखा में तैनात सब इंजीनियर अंकित शाक्य (Ankit Shakya) ने निगम की रिपोर्ट थाने को पेश की है। इस मामले का आरोपी प्रेमनारायण (Prema Narayan) है। उसने गौरा गांव में अवैध कॉलोनी काट दी थी।
क्या है नियम
गौरा गांव में काटी गई इन पांच कॉलोनियों की जांच पूरी करने के बाद प्रतिवेदन पुलिस को सौंपा गया था। इन सभी मामलों की शिकायत पिछले साल कलेक्टर कार्याय में हुई थी। जिसके बाद प्रकरण नगर निगम को जांच केे लिए भेजे गए थे। रातीबड़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर एमपी नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292—ग के तहत प्रकरण दर्ज किया। इस धारा के तहत 3 से सात साल तक की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यह सभी प्रकरण नगर निगम जोन—6 स्थित वार्ड 6 से जुड़े हैं।
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