Bhopal Molestation Case :पुलिस ने छेड़छाड़ और अन्य धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
भोपाल। नर्सिग छ़ात्रा को एक मनचले ने सरेराह शर्मसार कर दिया। उसने हाथ पकड़कर अपने एकतरफा प्यार का इजहार (Bhopal Molestation Case) किया था। इधर, एक अन्य महिला के शरीर को स्पर्श करने के बाद मनचले इशारा किया। दोनों घटनाएं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime Against Woman) की है। पुलिस ने दोनों मामलों में छेड़छाड़ और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
दवा बाजार के नजदीक हुई घटना
हनुमानगंज थाना पुलिस ने बताया 19 वर्षीय छात्रा मूलत: सागर जिले की रहने वाली है। वह हनुमानगंज थाना क्षेत्र में रहती है। छात्रा नर्सिंग कॉलेज से जीएनएम की पढ़ाई कर रही है। वह मेड़िकल स्टोर में दवा बाजार में प्रायवेट काम कर रही है। एक—डेढ़ साल पहले वह गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। उसी मोहल्ले में राम किशोर चंदेल पिता खुशीलाल उम्र 24 साल रहता था। राम मूलत: ललितपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह भी निजी कंपनी में जॉब करता है। राम उसे मन ही मन चाहने लगा था। इसका उसने छात्रा से ज्रिक भी किया था। छात्रा ने उसके प्यार के इजहार को ठुकरा दिया था। उसके बाद राम गांव लौट गया था। पांच—छह दिन पहले ही राम वापस लौटा है। जिसके बाद वह लगातार उसे फोन करके परेशान कर रहा है।
यह की थी हरकत
छात्रा ने बताया राम उसे फोन पर प्यार का इजहार कर रहा था। इस बात से वह तंग आ गई थी। घटना वाले दिन वह राजहंस होटल के सामने घोड़ा नक्कास से जा रही थी। तभी राम आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर वह उसे जबरिया बातचीत के लिए मजबूर करने लगा। किसी तरह वह हाथ छुड़ाकर भागी थी। पुलिस ने रात 10:20 पर आरोपी राम किशोर चंदेल के खिलाफ (धारा 354/354घ छेड़छाड़) का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
भाई के साथ टहलने निकली थी
हनुमानगंज थाना पुलिस ने बताया 40 वर्षीय महिला थाना क्षेत्र में रहती है। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे खाना खाकर उसके भाई के साथ टहलने निकली थी। तभी सिंधी कॉलोनी की तरफ से एक बाइक सवार लड़का आया और उसके सीने पर हाथ मार दिया। पलटकर देखने पर लड़का उसे देखकर मुस्कुरा दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे दबोच लिया। महिला ने डायल 100 पर कॉल कर पुलिस बुलवा ली थी। आरोपी लड़के ने उसका नाम रिजवान पिता रमजान उम्र 20 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना निशातपुरा बताया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा (354/ छेड़छाड़) का मुकदमा दर्ज किया है।
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