Pyare Miyan Case : सीडी के बाद अब बंदूक जब्त करने रिमांड

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Pyare Miyan Case : पहले टोपी पहनाकर लाए थे अब हथकड़ी के साथ पेशी पर लाया गया प्यारे मियां

Pyare Miyan Case
भोपाल स्थित राजा भोज विमान तल में पुलिस टीम के साथ मेहरुन शर्ट में प्यारे मियां File Photo

भोपाल। मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) का बहुचर्चित नाबालिगों से बलात्कार के मामले में गिरफ्तार आरोपी प्यारे मियां (Pyare Miyan Case) को जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत (Bhopal Court News) में पुलिस ने पक्ष रखा कि उसके पास एक बंदूक जब्त करना है। जिसके बारे में आरोपी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है। इसके लिए उसको इंदौर ले जाना है। अदालत ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया।

इस बार हाथों में थी हथकड़ी

प्यारे मियां को पुलिस ने जब पहली बार पेश किया था तब उसके सिर पर पुलिस की टोपी थी। यह घटना कैमरे में कैद हुई जिसकी वजह से पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। उसको पांच दिन की रिमांड पर शाहपुरा थाना पुलिस को सौंपा गया था। जिसकी मियाद 22 जुलाई को खत्म हो रही थी। रिमांड समाप्त होने से पहले प्यारे मियां (Pyare Miyan Rape Case) कोर्ट में था। लेकिन, इस बार हथकड़ियों के साथ लाया गया। इस संबंध में पुलिस ने अदालत से अनुमति भी ली थी।

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बंदूक की नोंक पर बलात्कार

पुलिस ने बताया कि एक पीड़िता ने बताया था कि उसके साथ बंदूक की दम पर ज्यादती (Bhopal Minor Girl Rape Case) हुई थी। यह ज्यादती इंदौर में की गई थी। इसलिए आरोपी को इंदौर ले जाना आवश्यक है। अदालत के समक्ष यह दलील पेश करते हुए पुलिस ने रिमांड मांगा। अदालत ने प्यारे मियां को इंदौर ले जाकर बंदूक जब्त करने के लिए पांच दिन के लिए फिर से रिमांड पर सौंप दिया।

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वीडियो कांफ्रेंसिंग से दलीले

अदालत ने प्यारे मियां के खिलाफ वन्य प्राणी के मामले में वन विभाग को गिरफ्तारी करने की अनुमति दी। वहीं अदालत ने आदेश दिया कि उसका मेडिकल चैकअप कराया जाए। इसके अलावा अदालत ने कोहेफिजा थाने में दर्ज मुकदमे में भी गिरफ्तारी के आदेश दिए। प्यारे मियां की तरफ से अदालत में अधिवक्ता हरीश मेहता (Advocate Harish Mehta) ने अपने तर्क पेश किए। यह तर्क वीडियो कांफ्रेंसिंग की मदद से पेश किए गए। यह जानकारी मीडिया सेल के प्रभारी मनोज त्रिपाठी (Manoj Tripathi) ने द क्राइम इंफो डॉट कॉम को दी।

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