Bhopal Court News : गांजा तस्कर दोषी करार, दो आरोपी हुए थे फरार

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Bhopal Court News : सात साल की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माने की सुनाई सजा

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी को दोषी करार दिया गया है। यह फैसला भोपाल जिला अदालत ने सुनाया है। मामला कोहेफिजा थाना क्षेत्र का था। उस वक्त धरपकड़ के दौरान एक महिला और पुरुष भागने में कामयाब हो गए थे। अदालत (Bhopal Court News) ने 7 साल की सजा और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने दिया है।

18 किलो से अधिक था गांजा

भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अदालत में केस नंबर 57/20 दर्ज था। यह मामला थाना कोहे‍फिजा ने दर्ज किया था। प्रकरण 628/20 में आरोपी रजत गैहर पिता राजू गौहर को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस की  धारा  8—सी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने जुर्माना न चुकाने पर एक महीने अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया है। धरपकड़ की कार्रवाई निरीक्षक शहवाज खान ने की थी। रजत गैहर (Rajat Gaihar) को सिंगारचोली ब्रिज के पास से दबोचा गया था। वहां एक महिला और एक पुरुष भी थे जो उस वक्त फरार हो गए थे। पुलिस को नीली बोरी के भीतर 18 किलो 500 ग्राम गांजा मिला था।

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