Bhopal Court News: चोरी के आठ साल पुराने मामले में भोपाल जिला अदालत ने सुनाया फैसला
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज जिला अदालत (Bhopal Court News) से मिल रही है। यहां न्यायाधीश तनुश्री शिवहरे (Justice Tanushri Shivhare) की अदालत ने चोरी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने अलग—अलग दो धाराओं में सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्थदंड की भी सजा दी है। जिसके भुगतान नहीं करने पर अलग से सजा देने का आदेश जारी किया है। यह प्रकरण भोपाल के जहांगीराबाद थाने में 2013 में दर्ज हुआ था।
यह था पूरा मामला
भोपाल जिला अदालत में मीडिया सेल प्रभारी आशीष दुबे (Ashish Dubey) के मुताबिक जहांगीराबाद थाने में 2013 में 524/2013 धारा 457 और 380 में फैसला सुनाया है। इस मामले में दोषी राहुल बुन्देला पिता राकेश बुन्देला है। उसे धारा 457 में दो वर्ष और धारा 380 में एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी राहुल बुंदेला (Rahul Bundela) को 250—250 रूपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। राशि न अदा करने पर एक—एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है। प्रकरण में पैरवी रागिनी श्रीवास्तव (Ragini Shrivastava) ने करते हुए दलीलें पेश की थी। वारदात 15 जून को हुई थी। जिसमें शिकायत एक महिला ने दर्ज कराई थी।
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