Bhopal Bank Loan Scam: लोकायुक्त पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा, जांच के बाद सहकारिता विकास विभाग के कई अफसर फंसे थे
भोपाल। लोकायुक्त की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजीव के पाल ने भोपाल के लोकायुक्त थाने में दर्ज एक मामले में फैसला सुनाया है। इस संबंध में भोपाल जिला अदालत में प्रकरण 43/16 दर्ज था। जिसमें आरोपी सहकारी निरीक्षक एपीएस कुशवाहा, विजेन्द्र कुमार कौशल, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (Bhopal Bank Loan Scam) के तत्कालीन विक्रय अधिकारी अशोक मुखरैया, तत्कालीन महाप्रबंधक जगदीश लिटोरिया, शाखा प्रबंधक बीएस वास्केल, तात्काालिक संयुक्त पंजीयक सहकारिता विभाग के खिलाफ यह मामला विचाराधीन था।
यह दी गई सजा
जिला अदालत से जारी आदेश के अनुसार इस मामले में धारा 420/120—बी/467/471/13(1)डी और 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने 3—3 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड और नीलामी के क्रेता राजेन्द्र नाहर (Rajendra Nahar) को फर्जी नीलामी के षडयंत्र में सम्मिलित पाये जाने पर 3 साल का सश्रम कारावास व 4 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमलता कुशवाह ने की थी। जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल (District Cooperative Agriculture and Rural Development Bank ) के अधिकारियों ने फर्जी नीलामी कार्यवाही कर ऋणि कृषकों की सेकड़ों एकड़ भूमि बिना सूचना दिये फर्जी दस्तावेज तैयार कर कौड़ियों के भाव नीलाम कर दी थी।
इन्होंने की थी शिकायत
किसानों की शिकायत किये जाने पर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल ने जांच एवं विवेचना के उपरांत अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण में कृषक गणपत सिंह (Ganpat Singh) पिता किशन सिंह की आदमपुर छावनी में स्थिति 11 दशमलव 86 एकड भूमि जिस पर 36 हजार 500 रू का ऋण कुआं खुदवाने और पम्प के लिये था। बैंक के अधिकारियों ने षडयंत्र पूर्वक नीलामी के फर्जी दस्तातवेज तैयार कर वर्ष 2001 में मात्र 1 लाख रूपये में उक्त भूमि राजेन्द्रर नाहर को बेच दी थी।
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